06 February 2022 11:57 AM
चूरू के रघुनाथपुरा निवासी सूर्यप्रकाश एचरा की ओर से दायर याचिका पर दिया आदेश
जोधपुर |शनिवार को राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर ने एडिशनल स्नातक डिग्री उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को वर्तमान में जारी रीट भर्ती 2021 में शामिल करने का अहम आदेश जारी किया है | इसके साथ ही उक्त डिग्री उत्तीर्ण हजारों अभ्यर्थियों की दौड़धूप और असमंजस की स्थिति पर विराम लग गया है | चूरू के रघुनाथपुरा (रतनगढ़)निवासी सूर्यप्रकाश एचरा व अन्य अभ्यर्थियों की ओर से दायर मुख्य याचिका की सुनवाई के दौरान जस्टिस अरुण भंसाली की अदालत ने उक्त आदेश पारित करते हुए एडिशनल स्नातक डिग्री उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को भर्ती में शामिल करने का आदेश पारित किया है | मुख्य याचिकाकर्ता सूर्यप्रकाश एचरा व अन्य की ओर से पैरवी करते हुए एडवोकेट सुशील बिश्नोई ने कोर्ट को बताया की उक्त प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने इन अभ्यर्थियों के पक्ष में स्टे आदेश दिया हुआ है | बावजूद इसके नई विग्यप्ति में भर्ती की नोडल एजेंसी निदेशालय बीकानेर ने उक्त डिग्री उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया से बाहर का रास्ता दिखा दिया है | हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता के एडवोकेट की दलीलों से सहमत होते हुए उक्त डिग्री उत्तीर्ण प्रदेश के सभी बेरोजगारों को रीट 2021 की भर्ती में शामिल करने का आदेश दिया है | साथ ही इस बाबत निदेशालय को वर्तमान में जारी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में आवश्यक संशोधन हेतु आदेशित किया है | सरकार की ओर से एएजी पंकज शर्मा ने पैरवी की |
क्या है मामला: रीट भर्तियों पर करीबी जानकारी रखने वाले वेदपाल धानोठी के मुताबिक उक्त डिग्री उत्तीर्ण पात्र अभ्यर्थियों को रीट भर्ती 2016 व 2018 में शामिल किया गया था | गत वर्ष राजस्थान हाई कोर्ट,जयपुर की खंडपीठ ने उक्त डिग्री उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अपात्र करार दिया था | लेकिन खंडपीठ के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने स्थगन आदेश देते हुए खंडपीठ के आदेशों को लागू करने पर रोक लगाई हुई है और मामले का अंतिम निस्तारण सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाना है | ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट का ताजा निर्णय एडिशनल स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए संजीवनी के समान है |
चूरू के रघुनाथपुरा निवासी सूर्यप्रकाश एचरा की ओर से दायर याचिका पर दिया आदेश
जोधपुर |शनिवार को राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर ने एडिशनल स्नातक डिग्री उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को वर्तमान में जारी रीट भर्ती 2021 में शामिल करने का अहम आदेश जारी किया है | इसके साथ ही उक्त डिग्री उत्तीर्ण हजारों अभ्यर्थियों की दौड़धूप और असमंजस की स्थिति पर विराम लग गया है | चूरू के रघुनाथपुरा (रतनगढ़)निवासी सूर्यप्रकाश एचरा व अन्य अभ्यर्थियों की ओर से दायर मुख्य याचिका की सुनवाई के दौरान जस्टिस अरुण भंसाली की अदालत ने उक्त आदेश पारित करते हुए एडिशनल स्नातक डिग्री उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को भर्ती में शामिल करने का आदेश पारित किया है | मुख्य याचिकाकर्ता सूर्यप्रकाश एचरा व अन्य की ओर से पैरवी करते हुए एडवोकेट सुशील बिश्नोई ने कोर्ट को बताया की उक्त प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने इन अभ्यर्थियों के पक्ष में स्टे आदेश दिया हुआ है | बावजूद इसके नई विग्यप्ति में भर्ती की नोडल एजेंसी निदेशालय बीकानेर ने उक्त डिग्री उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया से बाहर का रास्ता दिखा दिया है | हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता के एडवोकेट की दलीलों से सहमत होते हुए उक्त डिग्री उत्तीर्ण प्रदेश के सभी बेरोजगारों को रीट 2021 की भर्ती में शामिल करने का आदेश दिया है | साथ ही इस बाबत निदेशालय को वर्तमान में जारी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में आवश्यक संशोधन हेतु आदेशित किया है | सरकार की ओर से एएजी पंकज शर्मा ने पैरवी की |
क्या है मामला: रीट भर्तियों पर करीबी जानकारी रखने वाले वेदपाल धानोठी के मुताबिक उक्त डिग्री उत्तीर्ण पात्र अभ्यर्थियों को रीट भर्ती 2016 व 2018 में शामिल किया गया था | गत वर्ष राजस्थान हाई कोर्ट,जयपुर की खंडपीठ ने उक्त डिग्री उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अपात्र करार दिया था | लेकिन खंडपीठ के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने स्थगन आदेश देते हुए खंडपीठ के आदेशों को लागू करने पर रोक लगाई हुई है और मामले का अंतिम निस्तारण सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाना है | ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट का ताजा निर्णय एडिशनल स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए संजीवनी के समान है |
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