24 October 2023 05:00 PM

जोग संजोग टाइम्स बीकानेर,
बीकानेर। टी. एन. ज्वैलर्स द्वारा अपने मिलते-जुलते नाम से टी.एम. ज्वैलर्स का प्रयोग करने पर एक वाद एवं अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था, जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 09.02.2018 को टी. एन. ज्वैलर्स का अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए टी. एम. ज्वैलर्स को पाबन्द किया था कि वह टी. एन. ज्वैलर्स के मिलते-जुलते व्यापार नाम (ट्रेड नेम) व ट्रेडमार्क टी. एम. ज्वैलर्स के नाम से व्यापार न करें और ना ही कोई ऐसा कृत्य करें जिससे टी. एन. ज्वैलर्स के विधिक व व्यापारिक अधिकारों पर असर पड़ता हो, लेकिन टी.एम. ज्वैलर्स द्वारा न्यायालय के आदेश की पालना नहीं की गई जिस पर टी.एन. ज्वैलर्स ने न्यायालय में अवमानना की कार्यवाही की अवमानना की कार्यवाही में न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश सं. 2 बीकानेर ने अपने आदेश दिनांक 20.10.2023 में टी. एम. ज्वैलर्स को न्यायालय के आदेश दिनांक 09.02.2018 की अवज्ञा का दोषी पाया और टी.एम. ज्वैलर्स की सम्पत्ति कुर्क करने व उसे पन्द्रह दिवस की अवधि के लिए सिविल करागार में निरूद्ध करने का आदेश दिया।
जोग संजोग टाइम्स बीकानेर,
बीकानेर। टी. एन. ज्वैलर्स द्वारा अपने मिलते-जुलते नाम से टी.एम. ज्वैलर्स का प्रयोग करने पर एक वाद एवं अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था, जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 09.02.2018 को टी. एन. ज्वैलर्स का अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए टी. एम. ज्वैलर्स को पाबन्द किया था कि वह टी. एन. ज्वैलर्स के मिलते-जुलते व्यापार नाम (ट्रेड नेम) व ट्रेडमार्क टी. एम. ज्वैलर्स के नाम से व्यापार न करें और ना ही कोई ऐसा कृत्य करें जिससे टी. एन. ज्वैलर्स के विधिक व व्यापारिक अधिकारों पर असर पड़ता हो, लेकिन टी.एम. ज्वैलर्स द्वारा न्यायालय के आदेश की पालना नहीं की गई जिस पर टी.एन. ज्वैलर्स ने न्यायालय में अवमानना की कार्यवाही की अवमानना की कार्यवाही में न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश सं. 2 बीकानेर ने अपने आदेश दिनांक 20.10.2023 में टी. एम. ज्वैलर्स को न्यायालय के आदेश दिनांक 09.02.2018 की अवज्ञा का दोषी पाया और टी.एम. ज्वैलर्स की सम्पत्ति कुर्क करने व उसे पन्द्रह दिवस की अवधि के लिए सिविल करागार में निरूद्ध करने का आदेश दिया।
RELATED ARTICLES
02 June 2026 08:22 AM
© Copyright 2021-2025, All Rights Reserved by Jogsanjog Times| Designed by amoadvisor.com