26 August 2021 09:28 AM

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा कोरोना वैश्विक महामारी से अनाथ हुए बच्चों, विधवा महिलाओं एवं उनके बच्चों को आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक संबल प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना लागू की गई है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के शासन सचिव, डॉ. समित शर्मा ने बताया कि योजना के त्वरित एवं पारदर्शी क्रियान्वयन के लिए बुधवार को योजना के तहत देय सहायता राशि का भुगतान ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सीधे ही लाभार्थियों के बैंक खाते में करने हेतु केन्द्रीकृत भुगतान पोर्टल का शुभारंभ किया गया है।
डॉ. शर्मा ने बताया कि अब तक कोरोना महामारी से चिह्नित अनाथ बच्चों, विधवा महिलाओं एवं उनके बच्चों को जिला कलक्टर के स्तर पर ऑफलाइन स्वीकृति जारी कर देय सहायता राशि का भुगतान सीधे ही किया जा रहा था। अब विभाग द्वारा ऐसे पीडित बच्चों एवं विधवा महिलाओं को त्वरित स्वीकृति एवं सीधे ही उनके बैंक खाते के माध्यम से नियमित भुगतान करने हेतु मुख्यमंत्री कोरोना सहायता पोर्टल अथक प्रयासों से विकसित किया गया है।
उन्होंने बताया कि अब विभाग द्वारा ऑफलाइन भुगतान किये गये समस्त लाभार्थियों को पोर्टल पर फीडकर मुख्यमंत्री सहायता कोष से प्राप्त राशि का ऑनलाइन प्रक्रिया से एकमुश्त एवं मासिक देय सहायता राशि का निरन्तर निदेशालय स्तर से राजस्थान पेमेंट प्लेटफार्म (आरपीपी) के माध्यम से केन्द्रीकृत भुगतान समय पर किया जायेगा, इससे सभी लाभार्थियों को नियमित रूप से राशि उनके बैंक खातों में प्रतिमाह प्राप्त हो सकेगी। राशि खाते में जाते ही संबंधित लाभार्थी के मोबाइल पर राशि हस्तांतरित होने का एसएमएस भी पोर्टल द्वारा भेजा जाएगा।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा कोरोना वैश्विक महामारी से अनाथ हुए बच्चों, विधवा महिलाओं एवं उनके बच्चों को आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक संबल प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना लागू की गई है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के शासन सचिव, डॉ. समित शर्मा ने बताया कि योजना के त्वरित एवं पारदर्शी क्रियान्वयन के लिए बुधवार को योजना के तहत देय सहायता राशि का भुगतान ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सीधे ही लाभार्थियों के बैंक खाते में करने हेतु केन्द्रीकृत भुगतान पोर्टल का शुभारंभ किया गया है।
डॉ. शर्मा ने बताया कि अब तक कोरोना महामारी से चिह्नित अनाथ बच्चों, विधवा महिलाओं एवं उनके बच्चों को जिला कलक्टर के स्तर पर ऑफलाइन स्वीकृति जारी कर देय सहायता राशि का भुगतान सीधे ही किया जा रहा था। अब विभाग द्वारा ऐसे पीडित बच्चों एवं विधवा महिलाओं को त्वरित स्वीकृति एवं सीधे ही उनके बैंक खाते के माध्यम से नियमित भुगतान करने हेतु मुख्यमंत्री कोरोना सहायता पोर्टल अथक प्रयासों से विकसित किया गया है।
उन्होंने बताया कि अब विभाग द्वारा ऑफलाइन भुगतान किये गये समस्त लाभार्थियों को पोर्टल पर फीडकर मुख्यमंत्री सहायता कोष से प्राप्त राशि का ऑनलाइन प्रक्रिया से एकमुश्त एवं मासिक देय सहायता राशि का निरन्तर निदेशालय स्तर से राजस्थान पेमेंट प्लेटफार्म (आरपीपी) के माध्यम से केन्द्रीकृत भुगतान समय पर किया जायेगा, इससे सभी लाभार्थियों को नियमित रूप से राशि उनके बैंक खातों में प्रतिमाह प्राप्त हो सकेगी। राशि खाते में जाते ही संबंधित लाभार्थी के मोबाइल पर राशि हस्तांतरित होने का एसएमएस भी पोर्टल द्वारा भेजा जाएगा।
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