24 September 2021 07:43 AM
बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा के बाद राज्य सरकार ने रीट अभ्यर्थियों के निशुल्क खाने की भी व्यवस्था की है। रीट परीक्षा के दौरान 24 से 27 सितंबर तक रीट परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को इंदिरा रसोई से निशुल्क भोजन मिलेगा। रसोई संचालकों को 8 रुपए प्रति थाली भोजन व 5 रुपए प्रति थाली पैकिंग का भुगतान कलेक्टर और जिला परीक्षा संचालन समिति के माध्यम से किया जाएगा। इस संबंध में स्वायत्त शासन विभाग ने गुरुवार को आदेश जारी किए हैं। इन तीन दिनों तक इंदिरा रसोई से भोजन की थाली की संख्या असीमित रहेगी।
आदेश के अनुसार निशुल्क भोजन पैकेट्स का इंद्राज इंदिरा रसोई पोर्टल पर करने की बजाय आॅफलाइन किया जाएगा। जिला कलेक्टर और रीट की जिला परीक्षा संचालन समिति के अध्यक्ष व उपखंड अधिकारी के लिखित या अनुमोदित आंदेश के बाद ही भोजन पैकेट्स उपलब्ध कराए जा सकेंगे। अंशदान की राशि 12 रुपए प्रति थाली पूर्व की तरह इंदिरा रसोई के मद से की जाएगी। यही नहीं नियमित आने वाले लोगों को पूर्व की तरह ही 8 रुपए में रसोई से भोजन उपलब्ध कराया जाएगा।
इस व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए निकाय की ओर से इंदिरा रसोई में एक कर्मचारी की नियुक्ति की जाएगी। साथ ही भोजन का वितरण भी स्थानीय प्रशासन व निकाय अपने स्तर पर करेंगे। मॉनिटरिंग का काम निकाय के आयुक्त या अधिशासी अधिकारी करेंगे। इस काम में कोताही बरतने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
इन तीन दिनों में दिए जाने वाले निशुल्क भोजन के लिए 12 रुपए प्रति थाली के हिसाब से राजकीय अनुदान राशि के संबंध में निकायों की ओर से भुगतान स्वीकृति के आदेश जारी किए जाएंगे। इसकी एक प्रति निदेशालय और जिला मुख्यालय की नगर निकाय के आयुक्त को भिजवाई जाएगी। इसका इंदिरा रसोई पोर्टल पर निदेशालय के इंदिरा रसोई प्रकोष्ठ की ओर से इंद्राज किया जाएगा। जिसके आधार पर संबंधित जिला मुख्यालय की नगर निकाय के अयुक्त के द्वारा भुगतान की कार्रवाई की जाएगी।
बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा के बाद राज्य सरकार ने रीट अभ्यर्थियों के निशुल्क खाने की भी व्यवस्था की है। रीट परीक्षा के दौरान 24 से 27 सितंबर तक रीट परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को इंदिरा रसोई से निशुल्क भोजन मिलेगा। रसोई संचालकों को 8 रुपए प्रति थाली भोजन व 5 रुपए प्रति थाली पैकिंग का भुगतान कलेक्टर और जिला परीक्षा संचालन समिति के माध्यम से किया जाएगा। इस संबंध में स्वायत्त शासन विभाग ने गुरुवार को आदेश जारी किए हैं। इन तीन दिनों तक इंदिरा रसोई से भोजन की थाली की संख्या असीमित रहेगी।
आदेश के अनुसार निशुल्क भोजन पैकेट्स का इंद्राज इंदिरा रसोई पोर्टल पर करने की बजाय आॅफलाइन किया जाएगा। जिला कलेक्टर और रीट की जिला परीक्षा संचालन समिति के अध्यक्ष व उपखंड अधिकारी के लिखित या अनुमोदित आंदेश के बाद ही भोजन पैकेट्स उपलब्ध कराए जा सकेंगे। अंशदान की राशि 12 रुपए प्रति थाली पूर्व की तरह इंदिरा रसोई के मद से की जाएगी। यही नहीं नियमित आने वाले लोगों को पूर्व की तरह ही 8 रुपए में रसोई से भोजन उपलब्ध कराया जाएगा।
इस व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए निकाय की ओर से इंदिरा रसोई में एक कर्मचारी की नियुक्ति की जाएगी। साथ ही भोजन का वितरण भी स्थानीय प्रशासन व निकाय अपने स्तर पर करेंगे। मॉनिटरिंग का काम निकाय के आयुक्त या अधिशासी अधिकारी करेंगे। इस काम में कोताही बरतने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
इन तीन दिनों में दिए जाने वाले निशुल्क भोजन के लिए 12 रुपए प्रति थाली के हिसाब से राजकीय अनुदान राशि के संबंध में निकायों की ओर से भुगतान स्वीकृति के आदेश जारी किए जाएंगे। इसकी एक प्रति निदेशालय और जिला मुख्यालय की नगर निकाय के आयुक्त को भिजवाई जाएगी। इसका इंदिरा रसोई पोर्टल पर निदेशालय के इंदिरा रसोई प्रकोष्ठ की ओर से इंद्राज किया जाएगा। जिसके आधार पर संबंधित जिला मुख्यालय की नगर निकाय के अयुक्त के द्वारा भुगतान की कार्रवाई की जाएगी।
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