30 January 2023 04:46 PM
जोग संजोग टाइम्स बीकानेर ,30 जनवरी। 1 अप्रैल 1963 से 31 मार्च 1964 तक जन्मे वित्तीय वर्ष 2023- 24 में सेवानिवृत्त होने वाले होने वाले कार्मिकों को बीमा क्लेम प्रकरण के सभी आवश्यक दस्तावेज 31 जनवरी तक ऑनलाइन सबमिट करने होंगे ।
जिला कलक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने बताया कि 1 अप्रैल 2023 को परिपक्व हो रही राज्य बीमा पॉलिसियों के संबंध में सभी आहरण एवं वितरण अधिकारियों को इस अवधि में सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों की बीमा क्लेम प्रकरण के संबंध में आवश्यक दस्तावेज(मूल पॉलिसी, बीमा पासबुक, पदस्थापन विवरण, बैंक पासबुक की फोटो प्रति कैंसिल चेक) ऑनलाइन सबमिट करना सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए गए हैं , ताकि 1 अप्रैल 2023 को परिपक्व होने वाले समस्त प्रकरणों का शत-प्रतिशत भुगतान किया जा सके।
जिला कलक्टर ने बताया कि यदि किसी कार्मिक को राज्य बीमा दावा ऑनलाइन करने में विलंब के कारण राशि का भुगतान प्राप्त करने में देरी होती है तो संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी।
राज्य बीमा एवं प्रावधायी विभाग द्वारा ऐसे 911 कार्मिकों की बीमा पॉलिसियों के भुगतान जारी करने की कार्यवाही प्रारंभ की जा चुकी है एवं राज्य बीमा विभाग द्वारा कार्मिकों के मोबाइल पर एस एम एस और दूरभाष के द्वारा भी पॉलिसी परिपक्व होने की सूचना दी जा रही है। वर्तमान में एसआईपीएफ के न्यू पोर्टल पर आवेदन करने के बाद क्लेम फॉर्म के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड करने के अतिरिक्त बीमेदारों को विकल्प लेने की भी ऑनलाइन सुविधा प्रदान की गई है।
जोग संजोग टाइम्स बीकानेर ,30 जनवरी। 1 अप्रैल 1963 से 31 मार्च 1964 तक जन्मे वित्तीय वर्ष 2023- 24 में सेवानिवृत्त होने वाले होने वाले कार्मिकों को बीमा क्लेम प्रकरण के सभी आवश्यक दस्तावेज 31 जनवरी तक ऑनलाइन सबमिट करने होंगे ।
जिला कलक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने बताया कि 1 अप्रैल 2023 को परिपक्व हो रही राज्य बीमा पॉलिसियों के संबंध में सभी आहरण एवं वितरण अधिकारियों को इस अवधि में सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों की बीमा क्लेम प्रकरण के संबंध में आवश्यक दस्तावेज(मूल पॉलिसी, बीमा पासबुक, पदस्थापन विवरण, बैंक पासबुक की फोटो प्रति कैंसिल चेक) ऑनलाइन सबमिट करना सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए गए हैं , ताकि 1 अप्रैल 2023 को परिपक्व होने वाले समस्त प्रकरणों का शत-प्रतिशत भुगतान किया जा सके।
जिला कलक्टर ने बताया कि यदि किसी कार्मिक को राज्य बीमा दावा ऑनलाइन करने में विलंब के कारण राशि का भुगतान प्राप्त करने में देरी होती है तो संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी।
राज्य बीमा एवं प्रावधायी विभाग द्वारा ऐसे 911 कार्मिकों की बीमा पॉलिसियों के भुगतान जारी करने की कार्यवाही प्रारंभ की जा चुकी है एवं राज्य बीमा विभाग द्वारा कार्मिकों के मोबाइल पर एस एम एस और दूरभाष के द्वारा भी पॉलिसी परिपक्व होने की सूचना दी जा रही है। वर्तमान में एसआईपीएफ के न्यू पोर्टल पर आवेदन करने के बाद क्लेम फॉर्म के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड करने के अतिरिक्त बीमेदारों को विकल्प लेने की भी ऑनलाइन सुविधा प्रदान की गई है।
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02 February 2024 10:06 AM
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