19 February 2025 09:47 AM
बीकानेर न्यायालय में पुराने किडनैपिंग व मारपीट के प्रकरण में 6 लोगों को अधिकतम 4 वर्ष की साधारण कारावास की सजा सुनाई
यह प्रकरण बीकानेर के नोखा में हुआ था जिसमें मुलजिम ओमप्रकाश,राम प्रताप, बाबूलाल,रामकिशन, मोडाराम, व जगदीश के खिलाफ धारा 365, 325, 323,147, 148,149 आईपीसी में मुकदमा दर्ज करवाया था जिसमें न्यायालय ने उपरोक्त सभी मुलजिमान को सभी धाराओं में दोषसिद्ध मानते हुए अधिकतम 4 वर्ष की साधारण कारावास की सजा व प्रत्येक मुलजिमान को करीब 17500रु का अर्थदंड लगाकर दंडित किया जिस पर अभियोजन अधिकारी गजेंद्र सिंह राठौड़ व परिवादी अधिवक्ता कौशल सांखला ने बताया कि परिवादी गणेश मोदी 23.12. 2003 को अपनी जीप का काम चौहान कबानी रिपेयरिंग नागौर रोड करवा रहा था तब उक्त सभी मुलजिमान एक पीजों जीप में बैठकर आए और सभी ने गणेश मोदी को जबरन उठाकर जीप में डालकर अपने साथ कच्चे रास्ते से रोही में ले गए और रास्ते में उसके साथ लोहे की रोड व डंडे से मारपीट की और मारपीट कर फैक्ट्री के आगे पटक कर चले गए इस प्रकरण की पैरवी लोक अभियोजन अधिकारी गजेंद्र सिंह राठौड़ व परिवादी के अधिवक्ता कौशल सांखला द्वारा की गई
बीकानेर न्यायालय में पुराने किडनैपिंग व मारपीट के प्रकरण में 6 लोगों को अधिकतम 4 वर्ष की साधारण कारावास की सजा सुनाई
यह प्रकरण बीकानेर के नोखा में हुआ था जिसमें मुलजिम ओमप्रकाश,राम प्रताप, बाबूलाल,रामकिशन, मोडाराम, व जगदीश के खिलाफ धारा 365, 325, 323,147, 148,149 आईपीसी में मुकदमा दर्ज करवाया था जिसमें न्यायालय ने उपरोक्त सभी मुलजिमान को सभी धाराओं में दोषसिद्ध मानते हुए अधिकतम 4 वर्ष की साधारण कारावास की सजा व प्रत्येक मुलजिमान को करीब 17500रु का अर्थदंड लगाकर दंडित किया जिस पर अभियोजन अधिकारी गजेंद्र सिंह राठौड़ व परिवादी अधिवक्ता कौशल सांखला ने बताया कि परिवादी गणेश मोदी 23.12. 2003 को अपनी जीप का काम चौहान कबानी रिपेयरिंग नागौर रोड करवा रहा था तब उक्त सभी मुलजिमान एक पीजों जीप में बैठकर आए और सभी ने गणेश मोदी को जबरन उठाकर जीप में डालकर अपने साथ कच्चे रास्ते से रोही में ले गए और रास्ते में उसके साथ लोहे की रोड व डंडे से मारपीट की और मारपीट कर फैक्ट्री के आगे पटक कर चले गए इस प्रकरण की पैरवी लोक अभियोजन अधिकारी गजेंद्र सिंह राठौड़ व परिवादी के अधिवक्ता कौशल सांखला द्वारा की गई
RELATED ARTICLES
14 February 2022 12:45 PM
© Copyright 2021-2025, All Rights Reserved by Jogsanjog Times| Designed by amoadvisor.com