18 August 2021 09:33 AM
बीकानेर, राज्य सरकार अल्पसंख्यक वर्ग के ऋणियों के ऋण माफ करेगी। इसके लिए सरकार ने ’अल्पसंख्यक ऋण आम माफी (एमनेस्टी) योजना 2021’ स्वीकृत की है।जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी शहजाद अहमद ने बताया कि योजना के अन्तर्गत वे सभी ऋणी शामिल होंगे, जिन्हें राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड जयपुर द्वारा अल्पसंख्यक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम, नई दिल्ली की ऋण योजनाओं में 31 मार्च 2014 तक ऋण स्वीकृत किए गए हैं, चाहे यह ऋण अनुजा निगम, सहकारी बैंक या जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय के माध्यम से स्वीकृत किए गए हों।
उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए पात्र ऋणियों को प्रथम चरण, द्वितीय चरण व तृतीय चरण में क्रमशः 20, 30 तथा 40 प्रतिशत राशि जमा कराने पर शेष मूलधन, ब्याज व दण्डनीय ब्याज की शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी। इसके लिए सभी ऋणी 30 नवम्बर 2021 तक ज्यादा से ज्यादा भाग लेकर निर्धारित राशि जमा करवाकर विभाग से एनओसी प्राप्त कर लें।
उन्होंने बताया कि इस योजना में ऐसे ऋणी जिनकी मृत्यु हो गई है और उसके उत्तराधिकारी के पास राशि जमा कराने के लिए उचित संसाधन उपलब्ध नहीं है, उन्हें पूर्णतय छूट प्रदान की गई है। इसके लिए उत्तराधिकारी को कार्यालय से आवेदन प्राप्त कर उचित कार्यवाही करनी होगी। अहमद ने बताया कि 30 नवम्बर से पूर्व बकाया राशि जमा करवाकर योजना के प्रथम चरण में भागीदार बनने के लिए कार्यालय के दूरभाष संख्या 0151-2201008 या 9829207305 पर भी सम्पर्क किया जा सकता है।
बीकानेर, राज्य सरकार अल्पसंख्यक वर्ग के ऋणियों के ऋण माफ करेगी। इसके लिए सरकार ने ’अल्पसंख्यक ऋण आम माफी (एमनेस्टी) योजना 2021’ स्वीकृत की है।जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी शहजाद अहमद ने बताया कि योजना के अन्तर्गत वे सभी ऋणी शामिल होंगे, जिन्हें राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड जयपुर द्वारा अल्पसंख्यक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम, नई दिल्ली की ऋण योजनाओं में 31 मार्च 2014 तक ऋण स्वीकृत किए गए हैं, चाहे यह ऋण अनुजा निगम, सहकारी बैंक या जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय के माध्यम से स्वीकृत किए गए हों।
उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए पात्र ऋणियों को प्रथम चरण, द्वितीय चरण व तृतीय चरण में क्रमशः 20, 30 तथा 40 प्रतिशत राशि जमा कराने पर शेष मूलधन, ब्याज व दण्डनीय ब्याज की शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी। इसके लिए सभी ऋणी 30 नवम्बर 2021 तक ज्यादा से ज्यादा भाग लेकर निर्धारित राशि जमा करवाकर विभाग से एनओसी प्राप्त कर लें।
उन्होंने बताया कि इस योजना में ऐसे ऋणी जिनकी मृत्यु हो गई है और उसके उत्तराधिकारी के पास राशि जमा कराने के लिए उचित संसाधन उपलब्ध नहीं है, उन्हें पूर्णतय छूट प्रदान की गई है। इसके लिए उत्तराधिकारी को कार्यालय से आवेदन प्राप्त कर उचित कार्यवाही करनी होगी। अहमद ने बताया कि 30 नवम्बर से पूर्व बकाया राशि जमा करवाकर योजना के प्रथम चरण में भागीदार बनने के लिए कार्यालय के दूरभाष संख्या 0151-2201008 या 9829207305 पर भी सम्पर्क किया जा सकता है।
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10 March 2022 01:04 PM
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