06 October 2021 02:40 PM

बीकानेर। किकाणी व्यास पंचायती सम्पति ट्रस्ट ने पुष्करणा स्कूल पर अपनी संपत्ति का दावा पेश किया था जिसमें ट्रस्ट की एक अचल संपत्ति तादादी 4117 दरगद जो व्यासो की बगीची के नाम से जानी जाती है जहां वर्तमान में पुष्करणा स्कूल के नाम से संस्था चल रही है पर समाज के कुछ व्यक्तियों द्वारा मनमर्ज़ी से संस्थाओं का निर्माण कर समाज के लोगो से चंदा वसूली कर स्वयं धन उपार्जन कर रहे हैं एवं व्यासों की संपत्ति पर कब्जा करने की नियत से निर्माण कार्य कर रहे हैं जिस पर न्यायालय द्वारा निर्माण कार्य पर रोक लगाते हुए स्टे दिया गया है ट्रस्ट की तरफ से पैरवी एडवोकेट श्रीमान गिरिराज मोहता द्वारा की गई
बीकानेर। किकाणी व्यास पंचायती सम्पति ट्रस्ट ने पुष्करणा स्कूल पर अपनी संपत्ति का दावा पेश किया था जिसमें ट्रस्ट की एक अचल संपत्ति तादादी 4117 दरगद जो व्यासो की बगीची के नाम से जानी जाती है जहां वर्तमान में पुष्करणा स्कूल के नाम से संस्था चल रही है पर समाज के कुछ व्यक्तियों द्वारा मनमर्ज़ी से संस्थाओं का निर्माण कर समाज के लोगो से चंदा वसूली कर स्वयं धन उपार्जन कर रहे हैं एवं व्यासों की संपत्ति पर कब्जा करने की नियत से निर्माण कार्य कर रहे हैं जिस पर न्यायालय द्वारा निर्माण कार्य पर रोक लगाते हुए स्टे दिया गया है ट्रस्ट की तरफ से पैरवी एडवोकेट श्रीमान गिरिराज मोहता द्वारा की गई
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