20 January 2022 07:32 PM
जयपुर। सरकार ने सख्ती का रूख अपनाते हुए 1 फरवरी से बिना डोज एंट्री नहीं के आदेश जारी किए है। लेकिन इसके साथ लचीला रूख अपनाते हुए शादी-विवाह में उपस्थित जनों की संख्या 50 से बढ़ाकर अधिकतम 100 कर दी है।
बैंड बाजा, वादकों को इस संख्या से अलग रखा गया है। वीकेंड कफ्र्यू केवल शहरी क्षेत्रों में ही लागू रहेगा। राज्य के गृह विभाग की ओर से जारी यह गाइडलाइन 24 जनवरी से प्रभावी होगी।
जयपुर। सरकार ने सख्ती का रूख अपनाते हुए 1 फरवरी से बिना डोज एंट्री नहीं के आदेश जारी किए है। लेकिन इसके साथ लचीला रूख अपनाते हुए शादी-विवाह में उपस्थित जनों की संख्या 50 से बढ़ाकर अधिकतम 100 कर दी है।
बैंड बाजा, वादकों को इस संख्या से अलग रखा गया है। वीकेंड कफ्र्यू केवल शहरी क्षेत्रों में ही लागू रहेगा। राज्य के गृह विभाग की ओर से जारी यह गाइडलाइन 24 जनवरी से प्रभावी होगी।
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