25 July 2023 11:51 AM
नई दिल्ली/वाराणसी. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ज्ञानवापी परिसर के एएसआइ सर्वे पर 26 जुलाई तक रोक लगा दी। सभी पक्षों को सुनने के बाद सीजेआइ डी.वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि 26 जुलाई की शाम पांच बजे तक सर्वे का काम नहीं किया जाए। मुस्लिम पक्ष को मंगलवार को ही इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने को कहा गया है। हाईकोर्ट से कहा गया कि वह स्टे खत्म होने से पहले फैसला दे। ज्ञानवापी परिसर में 30 सदस्यीय एएसआइ टीम ने सोमवार सुबह सात बजे सर्वे का काम शुरू किया था। करीब साढ़े चार घंटे बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सर्वे रोक दिया गया।
अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद सर्वे को लेकर भावी तस्वीर साफ होगी। वाराणसी जिला अदालत के एएसआइ सर्वे के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। वाराणसी जिला अदालत के आदेशानुसार भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (एएसआइ) की टीम ने सोमवार सुबह वैज्ञानिक सर्वे के लिए ज्ञानवापी परिसर में प्रवेश किया था, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में मस्जिद किसी मंदिर के ऊपर तो नहीं बनाई गई। सर्वे को लेकर वाराणसी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। ज्ञानवापी परिसर के बाहर सुरक्षा बल तैनात थे।
सर्वे के दौरान हिंदू पक्ष के वकील मौजूद थे, लेकिन मुस्लिम पक्ष की ओर से कोई शामिल नहीं हुआ।
चार टीमें कर रही थीं सर्वे... ज्ञानवापी परिसर के सर्वे के लिए सोमवार सुबह एएसआइ की चार टीमों को लगाया गया था। टीमों ने परिसर के भीतर के हिस्सों का जायजा लिया। पहली टीम पश्चिमी दीवार का सर्वे कर रही थी। दूसरी टीम गुंबदों की और तीसरी टीम चबूतरे की जांच कर रही थी। चौथी टीम ज्ञानवापी मस्जिद के बाकी परिसर का मुआयना करने में जुटी थी।
नई दिल्ली/वाराणसी. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ज्ञानवापी परिसर के एएसआइ सर्वे पर 26 जुलाई तक रोक लगा दी। सभी पक्षों को सुनने के बाद सीजेआइ डी.वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि 26 जुलाई की शाम पांच बजे तक सर्वे का काम नहीं किया जाए। मुस्लिम पक्ष को मंगलवार को ही इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने को कहा गया है। हाईकोर्ट से कहा गया कि वह स्टे खत्म होने से पहले फैसला दे। ज्ञानवापी परिसर में 30 सदस्यीय एएसआइ टीम ने सोमवार सुबह सात बजे सर्वे का काम शुरू किया था। करीब साढ़े चार घंटे बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सर्वे रोक दिया गया।
अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद सर्वे को लेकर भावी तस्वीर साफ होगी। वाराणसी जिला अदालत के एएसआइ सर्वे के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। वाराणसी जिला अदालत के आदेशानुसार भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (एएसआइ) की टीम ने सोमवार सुबह वैज्ञानिक सर्वे के लिए ज्ञानवापी परिसर में प्रवेश किया था, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में मस्जिद किसी मंदिर के ऊपर तो नहीं बनाई गई। सर्वे को लेकर वाराणसी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। ज्ञानवापी परिसर के बाहर सुरक्षा बल तैनात थे।
सर्वे के दौरान हिंदू पक्ष के वकील मौजूद थे, लेकिन मुस्लिम पक्ष की ओर से कोई शामिल नहीं हुआ।
चार टीमें कर रही थीं सर्वे... ज्ञानवापी परिसर के सर्वे के लिए सोमवार सुबह एएसआइ की चार टीमों को लगाया गया था। टीमों ने परिसर के भीतर के हिस्सों का जायजा लिया। पहली टीम पश्चिमी दीवार का सर्वे कर रही थी। दूसरी टीम गुंबदों की और तीसरी टीम चबूतरे की जांच कर रही थी। चौथी टीम ज्ञानवापी मस्जिद के बाकी परिसर का मुआयना करने में जुटी थी।
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