03 April 2023 10:55 AM
जोग संजोग टाइम्स,
अब निजी स्कूलों में 12वीं कक्षा तक के छात्रों को भी निशुल्क शिक्षा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के तहत अध्ययनरत छात्रों की फीस पुनर्भरण के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इस पर 46 करोड़ रुपए का व्यय होगा। आरटीई के माध्यम से कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए ही निशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। सीएम द्वारा गत बजट में राज्य सरकार के खर्चे पर छात्राओं के लिए कक्षा 9 से 12वीं तक निजी विद्यालयों में निशुल्क शिक्षा जारी रखने का प्रावधान किया था।
इसी क्रम में अब छात्रों को भी कक्षा 1 से 12 तक आरटीई के तहत निजी विद्यालयों में प्रवेश लेने पर निशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट में इस संबंध में घोषणा की गई थी। विदित रहे शिक्षा का अधिकार कानून के तहत प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है।
अभ्यर्थी 10 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। जिन बच्चों को पूर्व में आरटीई के तहत एडमिशन मिल चुका है, वे फिर से आवेदन नहीं कर सकेंगे। जिन्होंने एडमिशन के लिए आवेदन किया, लेकिन प्रवेश नहीं मिल पाया है, वो आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 12 अप्रैल को ऑनलाइन लॉटरी के जरिए विद्यार्थियों का वरीयता क्रम निर्धारित किया जाएगा। 20 अप्रैल तक अभिभावक ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना होगा।
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अब निजी स्कूलों में 12वीं कक्षा तक के छात्रों को भी निशुल्क शिक्षा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के तहत अध्ययनरत छात्रों की फीस पुनर्भरण के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इस पर 46 करोड़ रुपए का व्यय होगा। आरटीई के माध्यम से कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए ही निशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। सीएम द्वारा गत बजट में राज्य सरकार के खर्चे पर छात्राओं के लिए कक्षा 9 से 12वीं तक निजी विद्यालयों में निशुल्क शिक्षा जारी रखने का प्रावधान किया था।
इसी क्रम में अब छात्रों को भी कक्षा 1 से 12 तक आरटीई के तहत निजी विद्यालयों में प्रवेश लेने पर निशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट में इस संबंध में घोषणा की गई थी। विदित रहे शिक्षा का अधिकार कानून के तहत प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है।
अभ्यर्थी 10 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। जिन बच्चों को पूर्व में आरटीई के तहत एडमिशन मिल चुका है, वे फिर से आवेदन नहीं कर सकेंगे। जिन्होंने एडमिशन के लिए आवेदन किया, लेकिन प्रवेश नहीं मिल पाया है, वो आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 12 अप्रैल को ऑनलाइन लॉटरी के जरिए विद्यार्थियों का वरीयता क्रम निर्धारित किया जाएगा। 20 अप्रैल तक अभिभावक ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना होगा।
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