01 April 2023 11:54 AM
जोग संजोग टाइम्स,
बीकानेर के जिला पुलिस अधीक्षक ने जिले के सभी थानों और यातायात शाखाओं को निर्देश दिया है कि सड़क दुर्घटनाओं से होने वाले नुकसान को कम करने और 1-10 अप्रैल, 2023 तक जिला परिवहन अधिकारी के साथ "नो डीएल-नो ड्राइव" अभियान चलाया जाए. जिले में हादसों की संख्या में कमी अभियान के दौरान बिना ड्राइविंग लाइसेंस व कम उम्र के चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिनके पास लाइसेंस नहीं है और वे वाहन चलाते हैं या अपने कम उम्र के बच्चों या छात्रों को ऐसा करने की अनुमति देते हैं, उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। एमवी एक्ट के तहत वाहन चालक पर 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर 5,000 और वाहन मालिक या माता-पिता/अभिभावक जो बिना लाइसेंस वाले व्यक्ति को गाड़ी चलाने की अनुमति देता है, उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। 5,000। अभियान की मॉनिटरिंग पुलिस अधीक्षक व अन्य अधिकारी करेंगे। *बीकानेर पुलिस ने वाहन चालकों एवं वाहन मालिकों/अभिभावकों से अपील की है कि वे बिना लाइसेंस के वाहन न चलायें या बिना लाइसेंस वाले व्यक्तियों को वाहन चलाने की अनुमति न दें।
सड़क हादसों को रोकने के लिए बीकानेर पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम एवं देवेंद्र बिश्नोई द्वारा 31 मार्च 2023 को बैठक आयोजित की गयी है.
सड़क हादसों को रोकने के लिए बैठक आयोजित
31 मार्च, 2023 को बीकानेर के जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम और राजस्थान के ट्रैफिक पुलिस अधीक्षक (पुलिस मुख्यालय) देवेंद्र बिश्नोई ने बीकानेर के नगर पुलिस अधीक्षक भारती नथानी हरिशंकर आईपीएस के साथ एक बैठक आयोजित की। सड़क हादसों को रोकने के लिए कार्य योजना बनाने के लिए जिला परिवहन पदाधिकारी, मौलाना अकील उस्ता, एईएन पीडब्ल्यूडी व हाईवे लिमिटेड के सुनील सिंह समेत अन्य विभागीय अधिकारियों ने कार्ययोजना बनाई.
चर्चा के मुख्य बिंदु इस प्रकार थे:
1. एमवी अधिनियम (हेलमेट, सीट बेल्ट, ओवरस्पीडिंग, ओवरलोडिंग आदि) के प्रावधानों के प्रवर्तन सहित यातायात नियमों का कार्यान्वयन किया जाएगा।
2. नाबालिगों व चालकों को बिना वैध लाइसेंस के वाहन चलाने की अनुमति देने वाले वाहन मालिकों के खिलाफ एमवी एक्ट की धारा 34/181 व 5/180 के तहत कार्रवाई की जाएगी.
3. स्थानीय पुलिस और बीकानेर की सड़क अभियांत्रिकी एजेंसी सड़क निर्माण में खामियों को दूर करने और सुरक्षित ड्राइविंग की स्थिति सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करेगी।
4.ओवरस्पीडिंग वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक टोल गेट से दूसरे टोल गेट तक जाने वाले वाहनों के डेटा का उपयोग किया जाएगा।
5.एमवी एक्ट की धारा 53(ए) के तहत वाहन का निबंधन व धारा 19 व 21(1) के तहत चालक का लाइसेंस निलंबित करने सहित दुर्घटना करने वाले वाहनों के खिलाफ संबंधित पुलिस अधिकारी कार्रवाई करेंगे.
जोग संजोग टाइम्स,
बीकानेर के जिला पुलिस अधीक्षक ने जिले के सभी थानों और यातायात शाखाओं को निर्देश दिया है कि सड़क दुर्घटनाओं से होने वाले नुकसान को कम करने और 1-10 अप्रैल, 2023 तक जिला परिवहन अधिकारी के साथ "नो डीएल-नो ड्राइव" अभियान चलाया जाए. जिले में हादसों की संख्या में कमी अभियान के दौरान बिना ड्राइविंग लाइसेंस व कम उम्र के चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिनके पास लाइसेंस नहीं है और वे वाहन चलाते हैं या अपने कम उम्र के बच्चों या छात्रों को ऐसा करने की अनुमति देते हैं, उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। एमवी एक्ट के तहत वाहन चालक पर 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर 5,000 और वाहन मालिक या माता-पिता/अभिभावक जो बिना लाइसेंस वाले व्यक्ति को गाड़ी चलाने की अनुमति देता है, उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। 5,000। अभियान की मॉनिटरिंग पुलिस अधीक्षक व अन्य अधिकारी करेंगे।
बीकानेर पुलिस ने वाहन चालकों एवं वाहन मालिकों/अभिभावकों से अपील की है कि वे बिना लाइसेंस के वाहन न चलायें या बिना लाइसेंस वाले व्यक्तियों को वाहन चलाने की अनुमति न दें।
सड़क हादसों को रोकने के लिए बीकानेर पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम एवं देवेंद्र बिश्नोई द्वारा 31 मार्च 2023 को बैठक आयोजित की गयी है.
सड़क हादसों को रोकने के लिए बैठक आयोजित
31 मार्च, 2023 को बीकानेर के जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम और राजस्थान के ट्रैफिक पुलिस अधीक्षक (पुलिस मुख्यालय) देवेंद्र बिश्नोई ने बीकानेर के नगर पुलिस अधीक्षक भारती नथानी हरिशंकर आईपीएस के साथ एक बैठक आयोजित की। सड़क हादसों को रोकने के लिए कार्य योजना बनाने के लिए जिला परिवहन पदाधिकारी, मौलाना अकील उस्ता, एईएन पीडब्ल्यूडी व हाईवे लिमिटेड के सुनील सिंह समेत अन्य विभागीय अधिकारियों ने कार्ययोजना बनाई.
चर्चा के मुख्य बिंदु इस प्रकार थे:
1. एमवी अधिनियम (हेलमेट, सीट बेल्ट, ओवरस्पीडिंग, ओवरलोडिंग आदि) के प्रावधानों के प्रवर्तन सहित यातायात नियमों का कार्यान्वयन किया जाएगा।
2. नाबालिगों व चालकों को बिना वैध लाइसेंस के वाहन चलाने की अनुमति देने वाले वाहन मालिकों के खिलाफ एमवी एक्ट की धारा 34/181 व 5/180 के तहत कार्रवाई की जाएगी.
3. स्थानीय पुलिस और बीकानेर की सड़क अभियांत्रिकी एजेंसी सड़क निर्माण में खामियों को दूर करने और सुरक्षित ड्राइविंग की स्थिति सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करेगी।
4.ओवरस्पीडिंग वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक टोल गेट से दूसरे टोल गेट तक जाने वाले वाहनों के डेटा का उपयोग किया जाएगा।
5.एमवी एक्ट की धारा 53(ए) के तहत वाहन का निबंधन व धारा 19 व 21(1) के तहत चालक का लाइसेंस निलंबित करने सहित दुर्घटना करने वाले वाहनों के खिलाफ संबंधित पुलिस अधिकारी कार्रवाई करेंगे.
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