12 May 2021 03:58 PM

जोग संजोग टाइम्स बीकानेर।
बीते दिनों शराब ठेके लेकर चला विवाद में अब नया मोड़ आ गया है। ठेकेदार द्वारा इस सम्बंध में हाईकोर्ट में याचिका लगायी गयी। जिसमें कोर्ट ने बीकानेर एसपी और जिला आबकारी अधिकारी को तीन दिन में ठेका खुलवाने के आदेश दे दिए है। मामला मुक्ताप्रसाद क्षेत्र के सेक्टर 5 में रजवाड़ा होटल के पास शराब के ठेके का है। जहांं पर शराब ठेका खोलने को लेकर विवाद था। जिसके बाद ठेकेदार मूलसिंह ने हाईकोर्ट में याचिका लगाते हुए बताया था कि उसका शराब का ठेका नहीं खुलने के कारण उसे आर्थिक नुकसान हो रहा है तथा साथ ही सरकार को भी राजस्व का नुकसान हो रहा है। जिसके बाद कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा है कि बीकानेर एसपी और जिला आबकारी अधिकारी तीन दिन में ठेका खुलवाएं ताकि ठेकेदार को नुकसान ना हो। इस सम्बंध में हाईकोर्ट के न्यायधीश दिनेश मेहता ने आदेश दिए है।
जोग संजोग टाइम्स बीकानेर।
बीते दिनों शराब ठेके लेकर चला विवाद में अब नया मोड़ आ गया है। ठेकेदार द्वारा इस सम्बंध में हाईकोर्ट में याचिका लगायी गयी। जिसमें कोर्ट ने बीकानेर एसपी और जिला आबकारी अधिकारी को तीन दिन में ठेका खुलवाने के आदेश दे दिए है। मामला मुक्ताप्रसाद क्षेत्र के सेक्टर 5 में रजवाड़ा होटल के पास शराब के ठेके का है। जहांं पर शराब ठेका खोलने को लेकर विवाद था। जिसके बाद ठेकेदार मूलसिंह ने हाईकोर्ट में याचिका लगाते हुए बताया था कि उसका शराब का ठेका नहीं खुलने के कारण उसे आर्थिक नुकसान हो रहा है तथा साथ ही सरकार को भी राजस्व का नुकसान हो रहा है। जिसके बाद कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा है कि बीकानेर एसपी और जिला आबकारी अधिकारी तीन दिन में ठेका खुलवाएं ताकि ठेकेदार को नुकसान ना हो। इस सम्बंध में हाईकोर्ट के न्यायधीश दिनेश मेहता ने आदेश दिए है।
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