14 September 2022 08:21 AM
बीकानेर। शहर के कोतवाली थाने में जरिये इस्तागासा विवाहिता के साथ मारपीट कर निकाह में दिए सामान को हड़पने का मामला दर्ज हुआ है। परिवादिया मदीना मस्जिद निवासी ने अपने पति इब्राहिम,जैनब बानो,बली,रशीदा,सना,रमझुडी,गोटा,माफू,चिडी,अनु,जैनब,शकीला पर धोखे में रखकर निकाह करवाने आरोप लगाया है। परिवाद में बताया गया है कि परिवादिया का निकाह इब्राहिम पुत्र नियाज खां के साथ 6 दिसम्बर 21 को हुआ था। सात आठ दिन तक ससुराल रहने के बाद वापस अपने पीहर गई। दो तीन दिन रूकने के बाद परिवादिया ने अपनी पति को फोन कर ससुराल आने का निमंत्रण दिया ताकि रिति रिवाज कर रस्में निभाई जा सके। लेकिन पति ने डेढ लाख रूपये की डिमांड करते हुए कहा कि जब तक यह राशि नहीं दोगें तब तक ससुराल नहीं आऊंगा। इस पर परिवादिया को शक हुआ और उसने आसपास से जांच पड़ताल की तो पता चला की इब्राहिम ने तथ्य छिपाकर निकाह किया। पीडि़ता ने परिवाद में आरोप लगाया है कि इब्राहिम ने पूर्व में दो अन्य औरतों के साथ भी बिना किसी धार्मिक रिति रिवाज के अनुसार निकाह किया और बिना किसी तलाक घर से निकाल दिया। जब इसका उलाहना परिवारजनों को दिया तो इब्राहिम ने पांच सौ रूपये के फर्जी तलाकनामे के दस्तावेज तैयार हस्ताक्षर के दबाव बनाने लगा और हस्ताक्षर न करने पर जान से मारने की धमकी देते हुए 4 जून 22 को तीन बार लगातार तलाक तलाक कहते हुए मारपीट कर घर से निकाल दिया और निकाह के दौरान दिए गये सोने-चांदी के आभूषण व सामान को हड़प लिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 420,468,471,384,120 बी,34 के तहत मामला दर्ज कर जांच एएसआई राकेश को सौंपी है।
बीकानेर। शहर के कोतवाली थाने में जरिये इस्तागासा विवाहिता के साथ मारपीट कर निकाह में दिए सामान को हड़पने का मामला दर्ज हुआ है। परिवादिया मदीना मस्जिद निवासी ने अपने पति इब्राहिम,जैनब बानो,बली,रशीदा,सना,रमझुडी,गोटा,माफू,चिडी,अनु,जैनब,शकीला पर धोखे में रखकर निकाह करवाने आरोप लगाया है। परिवाद में बताया गया है कि परिवादिया का निकाह इब्राहिम पुत्र नियाज खां के साथ 6 दिसम्बर 21 को हुआ था। सात आठ दिन तक ससुराल रहने के बाद वापस अपने पीहर गई। दो तीन दिन रूकने के बाद परिवादिया ने अपनी पति को फोन कर ससुराल आने का निमंत्रण दिया ताकि रिति रिवाज कर रस्में निभाई जा सके। लेकिन पति ने डेढ लाख रूपये की डिमांड करते हुए कहा कि जब तक यह राशि नहीं दोगें तब तक ससुराल नहीं आऊंगा। इस पर परिवादिया को शक हुआ और उसने आसपास से जांच पड़ताल की तो पता चला की इब्राहिम ने तथ्य छिपाकर निकाह किया। पीडि़ता ने परिवाद में आरोप लगाया है कि इब्राहिम ने पूर्व में दो अन्य औरतों के साथ भी बिना किसी धार्मिक रिति रिवाज के अनुसार निकाह किया और बिना किसी तलाक घर से निकाल दिया। जब इसका उलाहना परिवारजनों को दिया तो इब्राहिम ने पांच सौ रूपये के फर्जी तलाकनामे के दस्तावेज तैयार हस्ताक्षर के दबाव बनाने लगा और हस्ताक्षर न करने पर जान से मारने की धमकी देते हुए 4 जून 22 को तीन बार लगातार तलाक तलाक कहते हुए मारपीट कर घर से निकाल दिया और निकाह के दौरान दिए गये सोने-चांदी के आभूषण व सामान को हड़प लिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 420,468,471,384,120 बी,34 के तहत मामला दर्ज कर जांच एएसआई राकेश को सौंपी है।
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