07 May 2021 07:01 AM

विवाह में धमाचौकडी नहीं चलेगीअगर आपके घर में या रिश्तेदारी में कोई विवाह मई माह की किसी भी तारीख में होनी प्रस्तावित है तो यह खबर आपके लिये जरूरी है।
राजस्थान सरकार के नये आदेश के अनुसार कोरोना काल में आगामी 31 मई तक विवाह में किसी प्रकार की धमाचौकडी नहीं की जा सकेगी। विवाह या तो घर में अथवा कोर्ट में किए जा सकेंगे उनमें भी केवल 11 लोग शामिल हो सकेंगे और इन सभी लोगों के नाम भी सरकार को बताने होंगे।
राज्यभर में 31 मई तक कोई विवाह समारोहपूर्वक यानी जिनमें डीजे, बारात निकासी, प्रीति भोज प्रसतावित हों आयोजित नहीं किया जा सकेगा। विवाह में बैंड-बाजा, हलवाई, टैंट अथवा इस प्रकार के किसी भी व्यक्ति को शामिल नहीं किया जा सकेगा।
मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल्स, होटल परिसर में विवाह नहीं आयोजित किए जा सकेंगे। टैंट और हलवाई से संबंधित किसी भी सामान की होम डिलवरी भी नहीं की जा सकेगी। किसी भी प्रकार के सामुहिक भोज की अनुमति नहीं होगी। बारात के लिये भी किसी भी प्रकार की बस, ऑटो, टेम्पो, ट्रैक्टर, जीप की इस्तेमाल की अनुमति नहीं होगी।
राजस्थान सरकार के आदेश के अनुसार कोरोना महामारी की दूसरी लहर में ग्रामीण क्षेत्रों में बढता संक्रमण एवं राज्य के युवा वर्ग में बढते संक्रमण एव मौतों की संख्या को नियंत्रित करने के की अत्यंत आवश्यकता है।
संक्रमण की इस चेन को तोडने के लिये गेदरिंगस को नियंत्रित किया जाना अतिआवश्यक है। इसके तहत राज्यभर में महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन पखवाडा आदेश की निरंतरता में सोमवार 10 मई प्रात 5 बजे से सोमवार 24 मई की सुबह 5 बजे तक लॉक डाउन रहेगा।
इसके ही तहत राज्य में 31 मई तक कोई विवाह समारोहपूर्वक यानी जिनमें डीजे, बारात निकासी, प्रीति भोज प्रस् तावित हों आयोजित नहीं किया जा सकेगा। विवाह घर पर अथवा कोर्ट में करने की अनुमति होगी। इस विवाह में केवल 11 लोग शामिल हो सकेंगे। जिसकी सूचना भी सरकारी पोर्टल पर देनी होगी।
विवाह में बैंड-बाजा, हलवाई, टैंट अथवा इस प्रकार के किसी भी व्यक्ति को शामिल नहीं किया जा सकेगा। मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल्स, होटल परिसर में विवाह नहीं आयोजित किए जा सकेंगे। टैंट और हलवाई से संबंधित किसी भी सामान की होम डिलवरी भी नहीं की जा सकेगी। किसी भी प्रकार के सामुहिक भोज की अनुमति नहीं होगी।
बस, जीप नहीं चलेंगे। बारात के लिये भी बस, ऑटो, टेम्पो, ट्रैक्टर, जीप की अनुमति नहीं होगी। एक शहर से दूसरे शहर में जाना नहीं हो सकेगा। सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। इसके अलावा भी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना सहित किसी भी योजना में विकास कार्य नहीं करवाये जा सकेंगे।
अस्पताल में कोविड संक्रमित मरीजों के साथ रहने वाले अटैंनडेन्टस पर भी अंकुश लगाया जाएगा। उधोग व निर्माण की इकाइयों में काम करने की अनुमति होगी। निर्माण से संबंधित दुकानें नहीं खुलेंगी। ऑन लाइन आर्डर मिलने पर सप्लाई की जा सकेगी।
विवाह में धमाचौकडी नहीं चलेगीअगर आपके घर में या रिश्तेदारी में कोई विवाह मई माह की किसी भी तारीख में होनी प्रस्तावित है तो यह खबर आपके लिये जरूरी है।
राजस्थान सरकार के नये आदेश के अनुसार कोरोना काल में आगामी 31 मई तक विवाह में किसी प्रकार की धमाचौकडी नहीं की जा सकेगी। विवाह या तो घर में अथवा कोर्ट में किए जा सकेंगे उनमें भी केवल 11 लोग शामिल हो सकेंगे और इन सभी लोगों के नाम भी सरकार को बताने होंगे।
राज्यभर में 31 मई तक कोई विवाह समारोहपूर्वक यानी जिनमें डीजे, बारात निकासी, प्रीति भोज प्रसतावित हों आयोजित नहीं किया जा सकेगा। विवाह में बैंड-बाजा, हलवाई, टैंट अथवा इस प्रकार के किसी भी व्यक्ति को शामिल नहीं किया जा सकेगा।
मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल्स, होटल परिसर में विवाह नहीं आयोजित किए जा सकेंगे। टैंट और हलवाई से संबंधित किसी भी सामान की होम डिलवरी भी नहीं की जा सकेगी। किसी भी प्रकार के सामुहिक भोज की अनुमति नहीं होगी। बारात के लिये भी किसी भी प्रकार की बस, ऑटो, टेम्पो, ट्रैक्टर, जीप की इस्तेमाल की अनुमति नहीं होगी।
राजस्थान सरकार के आदेश के अनुसार कोरोना महामारी की दूसरी लहर में ग्रामीण क्षेत्रों में बढता संक्रमण एवं राज्य के युवा वर्ग में बढते संक्रमण एव मौतों की संख्या को नियंत्रित करने के की अत्यंत आवश्यकता है।
संक्रमण की इस चेन को तोडने के लिये गेदरिंगस को नियंत्रित किया जाना अतिआवश्यक है। इसके तहत राज्यभर में महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन पखवाडा आदेश की निरंतरता में सोमवार 10 मई प्रात 5 बजे से सोमवार 24 मई की सुबह 5 बजे तक लॉक डाउन रहेगा।
इसके ही तहत राज्य में 31 मई तक कोई विवाह समारोहपूर्वक यानी जिनमें डीजे, बारात निकासी, प्रीति भोज प्रस् तावित हों आयोजित नहीं किया जा सकेगा। विवाह घर पर अथवा कोर्ट में करने की अनुमति होगी। इस विवाह में केवल 11 लोग शामिल हो सकेंगे। जिसकी सूचना भी सरकारी पोर्टल पर देनी होगी।
विवाह में बैंड-बाजा, हलवाई, टैंट अथवा इस प्रकार के किसी भी व्यक्ति को शामिल नहीं किया जा सकेगा। मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल्स, होटल परिसर में विवाह नहीं आयोजित किए जा सकेंगे। टैंट और हलवाई से संबंधित किसी भी सामान की होम डिलवरी भी नहीं की जा सकेगी। किसी भी प्रकार के सामुहिक भोज की अनुमति नहीं होगी।
बस, जीप नहीं चलेंगे। बारात के लिये भी बस, ऑटो, टेम्पो, ट्रैक्टर, जीप की अनुमति नहीं होगी। एक शहर से दूसरे शहर में जाना नहीं हो सकेगा। सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। इसके अलावा भी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना सहित किसी भी योजना में विकास कार्य नहीं करवाये जा सकेंगे।
अस्पताल में कोविड संक्रमित मरीजों के साथ रहने वाले अटैंनडेन्टस पर भी अंकुश लगाया जाएगा। उधोग व निर्माण की इकाइयों में काम करने की अनुमति होगी। निर्माण से संबंधित दुकानें नहीं खुलेंगी। ऑन लाइन आर्डर मिलने पर सप्लाई की जा सकेगी।
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