22 December 2021 03:05 PM
जोग संजोग टाइम्स बीकानेर,
मिली जानकारी के अनुसार सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया का शाखा प्रबन्धक एवं एक अस्थाई कर्मचारी 8 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर टोंक इकाई द्वारा मंगलवार को कार्यवाही करते हुये रामखिलाड़ी शाखा प्रबन्धक एवं आनन्द जैन अस्थाई कर्मचारी सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा पीपलू, जिला टोंक को परिवादी से 8 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की टोंक इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि के.सी.सी. खाते में भू का जोड़कर लोन की राशि बढ़ाने की एवज में रामखिलाड़ी शाखा प्रबन्धक एवं आनन्द जैन अस्थाई कर्मचारी सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा पीपलू जिला टोंक द्वारा 10 हजार रुपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है। जिस पर एसीबी टोंक इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आहद खान के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये रामखिलाड़ी मीणा पुत्र श्री जगदीश प्रसाद मीणा निवासी धमूण खुर्द थाना मानटाउन जिला सवाईमाधोपुर हाल निवासी 4/249 विधाधरनगर जयपुर, हाल शाखा प्रबन्धक सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा पीपलू, जिला टोंक एवं आनन्द जैन पुत्र कमलेश कुमार जैन निवासी वार्ड नं 06 कोतवाली झण्डा सदर बाजार पीपलू जिला टोंक हाल अस्थाई कर्मचारी सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा पीपलू जिला टोंक को परिवादी से 8 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों की ए.सी.बी. टीमों द्वारा तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा। एसीबी महानिदेशक भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल - फ्री हैल्पलाईन नं. 1064 एवं whatsappल्पलाईन नं. 94135–02834 पर 24x7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ - साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है
जोग संजोग टाइम्स बीकानेर,
मिली जानकारी के अनुसार सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया का शाखा प्रबन्धक एवं एक अस्थाई कर्मचारी 8 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर टोंक इकाई द्वारा मंगलवार को कार्यवाही करते हुये रामखिलाड़ी शाखा प्रबन्धक एवं आनन्द जैन अस्थाई कर्मचारी सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा पीपलू, जिला टोंक को परिवादी से 8 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की टोंक इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि के.सी.सी. खाते में भू का जोड़कर लोन की राशि बढ़ाने की एवज में रामखिलाड़ी शाखा प्रबन्धक एवं आनन्द जैन अस्थाई कर्मचारी सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा पीपलू जिला टोंक द्वारा 10 हजार रुपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है। जिस पर एसीबी टोंक इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आहद खान के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये रामखिलाड़ी मीणा पुत्र श्री जगदीश प्रसाद मीणा निवासी धमूण खुर्द थाना मानटाउन जिला सवाईमाधोपुर हाल निवासी 4/249 विधाधरनगर जयपुर, हाल शाखा प्रबन्धक सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा पीपलू, जिला टोंक एवं आनन्द जैन पुत्र कमलेश कुमार जैन निवासी वार्ड नं 06 कोतवाली झण्डा सदर बाजार पीपलू जिला टोंक हाल अस्थाई कर्मचारी सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा पीपलू जिला टोंक को परिवादी से 8 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों की ए.सी.बी. टीमों द्वारा तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा। एसीबी महानिदेशक भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल - फ्री हैल्पलाईन नं. 1064 एवं whatsappल्पलाईन नं. 94135–02834 पर 24x7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ - साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है
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