13 March 2023 07:09 PM
जोग संजोग टाइम्स,
राजस्थान दिवस के अवसर पर राजस्थान सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन 20 से 30 मार्च तक किया जायेगा। सोमवार को जिलाधिकारी भगवती प्रसाद कलाल की अध्यक्षता में इस महोत्सव की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित की गयी. बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि 20 मार्च से 27 मार्च तक प्रखंड स्तर पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे. - अनुमंडल पदाधिकारी। 29 व 30 मार्च को राजस्थान सांस्कृतिक महोत्सव जिला मुख्यालय पर होगा। उन्होंने बताया कि मुख्य कार्यक्रम धारिणी धार मैदान में होगा, जिसमें विभिन्न प्रकार के संगीत, नृत्य, शास्त्रीय एवं लोक संस्कृति पर आधारित गीत प्रस्तुत किए जाएंगे. जिला कलक्टर ने कहा कि कार्यक्रम में बीकानेर की समृद्ध सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक विरासत को शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि जिला स्तरीय कार्यक्रम की सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए जिला परिषद के सीईओ की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जाएगा.
बिना अनुमति पोस्टर व बैनर लगाए तो कार्रवाई की जाएगी
जिला कलक्टर ने कहा कि बिना अनुमति के सार्वजनिक दीवारों, घेरों आदि पर पोस्टर व बैनर लगाये गये तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी. जिलाधिकारी ने नगर निगम को ऐसे सभी पोस्टर हटाने के निर्देश देते हुए कहा कि हटाने की लागत को अपराधी के दंड में जोड़ा जाए.
जोग संजोग टाइम्स,
राजस्थान दिवस के अवसर पर राजस्थान सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन 20 से 30 मार्च तक किया जायेगा। सोमवार को जिलाधिकारी भगवती प्रसाद कलाल की अध्यक्षता में इस महोत्सव की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित की गयी. बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि 20 मार्च से 27 मार्च तक प्रखंड स्तर पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे. - अनुमंडल पदाधिकारी। 29 व 30 मार्च को राजस्थान सांस्कृतिक महोत्सव जिला मुख्यालय पर होगा। उन्होंने बताया कि मुख्य कार्यक्रम धारिणी धार मैदान में होगा, जिसमें विभिन्न प्रकार के संगीत, नृत्य, शास्त्रीय एवं लोक संस्कृति पर आधारित गीत प्रस्तुत किए जाएंगे. जिला कलक्टर ने कहा कि कार्यक्रम में बीकानेर की समृद्ध सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक विरासत को शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि जिला स्तरीय कार्यक्रम की सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए जिला परिषद के सीईओ की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जाएगा.
बिना अनुमति पोस्टर व बैनर लगाए तो कार्रवाई की जाएगी
जिला कलक्टर ने कहा कि बिना अनुमति के सार्वजनिक दीवारों, घेरों आदि पर पोस्टर व बैनर लगाये गये तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी. जिलाधिकारी ने नगर निगम को ऐसे सभी पोस्टर हटाने के निर्देश देते हुए कहा कि हटाने की लागत को अपराधी के दंड में जोड़ा जाए.
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