16 June 2022 07:17 PM

जोग संजोग टाइम्स,
राज्य सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना-2022 के लिए 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों से आवेदन लिए जाएंगे। 60 वर्ष आयु की गणना 01 अप्रेल 2022 को आधार मानकर की जावेगी। जिन्होंने पहले इस योजना का लाभ नहीं लिया हो वे इसका लाभ ले सकते हैं। इसके लिए यात्री को स्वः घोषणा पत्र देना होगा। यदि किसी भी समय यह पाया गया कि यात्री द्वारा इस शर्त का उल्लंघन किया गया है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) ओमप्रकाश ने बताया कि योजना की पात्रता में आवेदक आयकर दाता नहीं होना चाहिए। साथ ही वह भिक्षावृति पर जीवन यापन न कर रहे हों तथा उसका राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक है। साथ ही वह किसी संक्रामक रोग से ग्रसित न हो यथा टीबी, कांजेस्टिव कार्डियक, श्वांस में अवरोध संबंधी बीमारी Coronaryअपर्याप्तता, मानसिक व्याधि संक्रामक कुष्ठ आदि से ग्रसित न हो तथा मानसिक एव शारीरिक रूप से सक्षम हो, वे ही यात्रा हेतु पात्र होंगे। यात्री एवं जीवनसाथी/सहायक के कोविड की दोनों डोज लगा होना स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयुक्त होगा। वरिष्ठ नागरिक को आवेदन पत्र के साथ चिकित्सा अधिकारी द्वारा इस का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह व्यक्ति प्रस्तावित यात्रा हेतु शारीरिक रूप से स्वस्थ एवं सक्षम हैं। (यह प्रमाण पत्र आवेदन पत्र भरते समय अपलोड किया जाना हैं)
ऐसे आवेदक जो विगत वर्षाे में लॉटरी में चयनित हो चुके थे, लेकिन यात्रा के लिए आमंत्रित किये जाने के बाद भी उनके द्वारा यात्रा सम्पन्न नहीं की गई, ऐसे पूर्व आवेदक भी इस योजना में पात्र नहीं होंगे।
जोग संजोग टाइम्स,
राज्य सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना-2022 के लिए 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों से आवेदन लिए जाएंगे। 60 वर्ष आयु की गणना 01 अप्रेल 2022 को आधार मानकर की जावेगी। जिन्होंने पहले इस योजना का लाभ नहीं लिया हो वे इसका लाभ ले सकते हैं। इसके लिए यात्री को स्वः घोषणा पत्र देना होगा। यदि किसी भी समय यह पाया गया कि यात्री द्वारा इस शर्त का उल्लंघन किया गया है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) ओमप्रकाश ने बताया कि योजना की पात्रता में आवेदक आयकर दाता नहीं होना चाहिए। साथ ही वह भिक्षावृति पर जीवन यापन न कर रहे हों तथा उसका राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक है। साथ ही वह किसी संक्रामक रोग से ग्रसित न हो यथा टीबी, कांजेस्टिव कार्डियक, श्वांस में अवरोध संबंधी बीमारी Coronaryअपर्याप्तता, मानसिक व्याधि संक्रामक कुष्ठ आदि से ग्रसित न हो तथा मानसिक एव शारीरिक रूप से सक्षम हो, वे ही यात्रा हेतु पात्र होंगे। यात्री एवं जीवनसाथी/सहायक के कोविड की दोनों डोज लगा होना स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयुक्त होगा। वरिष्ठ नागरिक को आवेदन पत्र के साथ चिकित्सा अधिकारी द्वारा इस का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह व्यक्ति प्रस्तावित यात्रा हेतु शारीरिक रूप से स्वस्थ एवं सक्षम हैं। (यह प्रमाण पत्र आवेदन पत्र भरते समय अपलोड किया जाना हैं)
ऐसे आवेदक जो विगत वर्षाे में लॉटरी में चयनित हो चुके थे, लेकिन यात्रा के लिए आमंत्रित किये जाने के बाद भी उनके द्वारा यात्रा सम्पन्न नहीं की गई, ऐसे पूर्व आवेदक भी इस योजना में पात्र नहीं होंगे।
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