23 November 2021 04:06 PM
जोग संजोग टाइम्स बीकानेर |
बीकानेर। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत वृद्वावस्था, विधवा/ परित्यकता ‘तलाकशुदा / विशेष योग्यजन / लघु एवं सीमान्त वृद्वजन कृषक पेंशनर्स का वार्षिक भौतिक सत्यापन होगा। विभाग के उप निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में जिले में कुल 239977 पेंशनर्स है, जिसमे से 175086 वृद्वजन पेंशनर्स, 48486 विधवा पेंशनर्स, 15481 विशेष योग्यजन पेंशनर्स तथा 944 कृषक वृद्वजन पेंशनर्स लाभ ले रहे है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत प्रत्येक जीवित स्वीकृत पेंशनर्स को प्रत्येक वर्ष माह नवम्बर एवं दिसम्बर में वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाया जाना अनिवार्य है। इसके बिना पेंशनर्स को पेंशन का नियमित भुगतान नहीं हो पाता है। उन्होंने बताया कि पेंशनधारक द्वारा अपने वार्षिक भौतिक सत्यापन हेतु ई-मित्र कियोस्क / राजीव गाधी सेवा केन्द्र / ई-मित्र प्लस आदि केन्द्रों पर अंगुली की छाप बायोमैट्रिक द्वारा करवाया जा सकेगा। पेंशनधारक द्वारा पेंशनर्स के आधार / जनआधार में रजिस्ट्रेट मोबाईल पर एक बार पॉसवर्ड (ओटीपी) के माध्यम से भी वार्षिक भौतिक सत्यापन किया जा सकेगा। राज्य सरकार के नियमानुसार 30 सितम्बर, 2021 तक स्वीकृति समस्त पेंशनर्स को 31 दिसम्बर 2021 तक वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाना जाना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि प्रति वर्ष दिसम्बर माह के उपरान्त जिन पेंशनर का भौतिक सत्यापन नहीं होता है उनकी पेंशन राशि का नियमित भुगतान जनवरी 2022 से नहीं होगी। अतः सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स अपना वार्षिक भौतिक सत्यापन 31 दिसम्बर 2021 तक अवश्य कराऐं।
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बीकानेर। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत वृद्वावस्था, विधवा/ परित्यकता ‘तलाकशुदा / विशेष योग्यजन / लघु एवं सीमान्त वृद्वजन कृषक पेंशनर्स का वार्षिक भौतिक सत्यापन होगा। विभाग के उप निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में जिले में कुल 239977 पेंशनर्स है, जिसमे से 175086 वृद्वजन पेंशनर्स, 48486 विधवा पेंशनर्स, 15481 विशेष योग्यजन पेंशनर्स तथा 944 कृषक वृद्वजन पेंशनर्स लाभ ले रहे है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत प्रत्येक जीवित स्वीकृत पेंशनर्स को प्रत्येक वर्ष माह नवम्बर एवं दिसम्बर में वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाया जाना अनिवार्य है। इसके बिना पेंशनर्स को पेंशन का नियमित भुगतान नहीं हो पाता है। उन्होंने बताया कि पेंशनधारक द्वारा अपने वार्षिक भौतिक सत्यापन हेतु ई-मित्र कियोस्क / राजीव गाधी सेवा केन्द्र / ई-मित्र प्लस आदि केन्द्रों पर अंगुली की छाप बायोमैट्रिक द्वारा करवाया जा सकेगा। पेंशनधारक द्वारा पेंशनर्स के आधार / जनआधार में रजिस्ट्रेट मोबाईल पर एक बार पॉसवर्ड (ओटीपी) के माध्यम से भी वार्षिक भौतिक सत्यापन किया जा सकेगा। राज्य सरकार के नियमानुसार 30 सितम्बर, 2021 तक स्वीकृति समस्त पेंशनर्स को 31 दिसम्बर 2021 तक वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाना जाना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि प्रति वर्ष दिसम्बर माह के उपरान्त जिन पेंशनर का भौतिक सत्यापन नहीं होता है उनकी पेंशन राशि का नियमित भुगतान जनवरी 2022 से नहीं होगी। अतः सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स अपना वार्षिक भौतिक सत्यापन 31 दिसम्बर 2021 तक अवश्य कराऐं।
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