11 May 2021 08:30 PM

जोग संजोग टाइम्स बीकानेर,
11 मई ।विवाह कार्यक्रमों में महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन लॉकडाउन के तहत जारी गाइडलाइन की अवहेलना करने पर एक लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। जिला कलक्टर नमित मेहता ने बताया कि 10 से 31 मई की अवधि तक अगर कोई भी विवाह संबंधी समारोह किसी विवाह स्थल, होटल, सामुदायिक भवन, बारात घर अथवा धर्मशाला आदि में आयोजित किया जाता है या विवाह का आयोजन वर या वधू के घर में किया जाता है, लेकिन उसकी सूचना डीओआईटी द्वारा बनाए गए पोर्टल पर नहीं दी जाती है या सामाजिक दूरी नहीं बनाई जाती है या बैंड-बाजा, हलवाई, टैन्ट या अन्य किसी व्यक्ति को सम्मिलित किया जाता है या हलवाई, कैटरिंग से होम डिलीवरी प्राप्त की जाती है या फेस कवर का उपयोग नहीं किया जाता है या बारात के आवागमन पर बस, ऑटो, टेम्पो, ट्रेक्टर का उपयोग किया जाता है या उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा मांगे जाने पर वीडियोग्राफी उपलब्ध नहीं करवाई जाती है या सामूहिक भोज का आयोजन किया जाता है, तो संबंधित के खिलाफ एक लाख रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। मेहता ने बताया किसी भी विवाह स्थल जैसे मैरिज गार्डन, होटल, सामुदायिक भवन, बारात घर या धर्मशाला आदि के स्वामी, मैनजर, अधिभोग द्वारा विनियम 7ए का उल्लंघन किए जाने तथा विवाह समारोह में ग्यारह से अधिक व्यक्ति होने पर भी एक लाख रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है।
जोग संजोग टाइम्स बीकानेर,
11 मई ।विवाह कार्यक्रमों में महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन लॉकडाउन के तहत जारी गाइडलाइन की अवहेलना करने पर एक लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। जिला कलक्टर नमित मेहता ने बताया कि 10 से 31 मई की अवधि तक अगर कोई भी विवाह संबंधी समारोह किसी विवाह स्थल, होटल, सामुदायिक भवन, बारात घर अथवा धर्मशाला आदि में आयोजित किया जाता है या विवाह का आयोजन वर या वधू के घर में किया जाता है, लेकिन उसकी सूचना डीओआईटी द्वारा बनाए गए पोर्टल पर नहीं दी जाती है या सामाजिक दूरी नहीं बनाई जाती है या बैंड-बाजा, हलवाई, टैन्ट या अन्य किसी व्यक्ति को सम्मिलित किया जाता है या हलवाई, कैटरिंग से होम डिलीवरी प्राप्त की जाती है या फेस कवर का उपयोग नहीं किया जाता है या बारात के आवागमन पर बस, ऑटो, टेम्पो, ट्रेक्टर का उपयोग किया जाता है या उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा मांगे जाने पर वीडियोग्राफी उपलब्ध नहीं करवाई जाती है या सामूहिक भोज का आयोजन किया जाता है, तो संबंधित के खिलाफ एक लाख रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। मेहता ने बताया किसी भी विवाह स्थल जैसे मैरिज गार्डन, होटल, सामुदायिक भवन, बारात घर या धर्मशाला आदि के स्वामी, मैनजर, अधिभोग द्वारा विनियम 7ए का उल्लंघन किए जाने तथा विवाह समारोह में ग्यारह से अधिक व्यक्ति होने पर भी एक लाख रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है।
RELATED ARTICLES
09 April 2024 11:05 AM
© Copyright 2021-2025, All Rights Reserved by Jogsanjog Times| Designed by amoadvisor.com