20 May 2021 06:26 PM
माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में बताया गया कि राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर द्वारा एस बी क्रिमिनल मिस बैल ऐप्लिकेशन न. 3125 /2021 द्वारा थानसिंह बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश दिनांक 17.5.2021 को पारित करते हुए यह निर्देश दिये है कि कोरोना महामारी की विषम परिस्थितियों परिणाम क़ो ध्यान में रखते हुए एसे समस्त प्रकरण जिनमे अधिकतम 3 वर्ष तक सजा का प्रावधान हे तथा जिसका विचारण प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता हे उसमें किसी भी सुरत में किसी भी अभीयुक्त को 17.7.2021 तक गिरफ़्तार नहीं किया जावे ओर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना की जावे
माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में बताया गया कि राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर द्वारा एस बी क्रिमिनल मिस बैल ऐप्लिकेशन न. 3125 /2021 द्वारा थानसिंह बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश दिनांक 17.5.2021 को पारित करते हुए यह निर्देश दिये है कि कोरोना महामारी की विषम परिस्थितियों परिणाम क़ो ध्यान में रखते हुए एसे समस्त प्रकरण जिनमे अधिकतम 3 वर्ष तक सजा का प्रावधान हे तथा जिसका विचारण प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता हे उसमें किसी भी सुरत में किसी भी अभीयुक्त को 17.7.2021 तक गिरफ़्तार नहीं किया जावे ओर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना की जावे
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