12 July 2021 11:47 AM
जयपुर/बीकानेर, सवद्दाता को मिली सूचना अनुसार राज्य कर्मचारियों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के संविदा कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को जल्द से जल्द अनुकम्पा नियुक्ति दिए जाने के लिए विभाग में अलग से नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्णय किया है।
सरकार से जारी नए आदेश के मुताबिक, राज्य कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके आश्रित को नियुक्ति देने के लिए प्राप्त आवेदनों के शीघ्र निस्तारण के लिए प्रत्येक विभाग में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। ये अधिकारी विभागाध्यक्ष कार्यालय में पदस्थापित वरिष्ठ अधिकारी होगा। इसी प्रकार, मृतक आश्रित नियुक्ति के प्रत्येक प्रकरण में शीघ्र कार्यवाही के लिए एक कर्मचारी को केस प्रभारी नियुक्त किया जाएगा।
केस प्रभारी उसी कार्यालय का कर्मचारी होगा, जिसमें मृतक कर्मचारी पदस्थापित था। राज्य नोडल अधिकारी और केस प्रभारी विभाग एवं कार्यालय अध्यक्ष स्तर पर अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों का तेजी से निपटारा कराएंगे।
कमी होगी पूरी
राज्य नोडल अधिकारी को अनुकम्पा नियुक्ति के आवेदन के साथ लगाए जाने वाले विभागाध्यक्ष के स्तर पर जारी आदेश या प्रमाण-पत्र तथा अन्य दस्तावेज तैयार करवाने होंगे। साथ ही, आवेदन की संपूर्ण जांच कर उसमें कोई कमी पाए जाने पर केस प्रभारी के सहयोग से 30 दिन में उस कमी को पूरा करना होगा। आवेदन प्राप्त होने के बाद उसका सक्षम स्तर से अप्रूवल कराकर 45 दिन में नियुक्ति आदेश जारी कराना होगा।
मिलेगा 10 फीसदी बोनस
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) में जिन संविदा कर्मचारियों की सर्विस 31 मार्च को तीन से पांच साल की हो गई, उनको वनटाइम लाॅयल्टी, बोनस और अनुभव आधारित बोनस मिलेगा। इस प्रस्ताव को राज्य सरकार ने गुरुवार को मंजूरी दी है। इसका लाभ उन एनएचएम के संविदाकर्मियों को नहीं मिलेगा, जो 31 मार्च 2017 की पात्रता के आधार पर पहले ही यह लाभ ले चुके हैं। मंजूर किए गए प्रस्ताव के मुताबिक, 31 मार्च 2021 को तीन वर्ष की सेवाएं पूरी करने वाले एनएचएम के संविदा कार्मिकों को 10 प्रतिशत की दर से तथा इस तिथि को पांच वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले कार्मिकों को 15 प्रतिशत की दर से 1 अप्रैल 2021 से एक बार लाॅयल्टी बोनस अथवा अनुभव आधारित बोनस का लाभ मिलेगा। प्रस्ताव के अनुसार, पूर्व में 31 मार्च 2017 की पात्रता के आधार पर जिन संविदाकर्मियों को तीन वर्ष के अनुभव पर 10 प्रतिशत की दर से बोनस का भुगतान कर दिया था, उनकी यदि पांच वर्ष की सेवा 31 मार्च के बाद पूरी हो गई है तो उन्हें भी 5 प्रतिशत की अंतर राशि का भुगतान किया जाएगा।
जयपुर/बीकानेर, सवद्दाता को मिली सूचना अनुसार राज्य कर्मचारियों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के संविदा कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को जल्द से जल्द अनुकम्पा नियुक्ति दिए जाने के लिए विभाग में अलग से नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्णय किया है।
सरकार से जारी नए आदेश के मुताबिक, राज्य कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके आश्रित को नियुक्ति देने के लिए प्राप्त आवेदनों के शीघ्र निस्तारण के लिए प्रत्येक विभाग में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। ये अधिकारी विभागाध्यक्ष कार्यालय में पदस्थापित वरिष्ठ अधिकारी होगा। इसी प्रकार, मृतक आश्रित नियुक्ति के प्रत्येक प्रकरण में शीघ्र कार्यवाही के लिए एक कर्मचारी को केस प्रभारी नियुक्त किया जाएगा।
केस प्रभारी उसी कार्यालय का कर्मचारी होगा, जिसमें मृतक कर्मचारी पदस्थापित था। राज्य नोडल अधिकारी और केस प्रभारी विभाग एवं कार्यालय अध्यक्ष स्तर पर अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों का तेजी से निपटारा कराएंगे।
कमी होगी पूरी
राज्य नोडल अधिकारी को अनुकम्पा नियुक्ति के आवेदन के साथ लगाए जाने वाले विभागाध्यक्ष के स्तर पर जारी आदेश या प्रमाण-पत्र तथा अन्य दस्तावेज तैयार करवाने होंगे। साथ ही, आवेदन की संपूर्ण जांच कर उसमें कोई कमी पाए जाने पर केस प्रभारी के सहयोग से 30 दिन में उस कमी को पूरा करना होगा। आवेदन प्राप्त होने के बाद उसका सक्षम स्तर से अप्रूवल कराकर 45 दिन में नियुक्ति आदेश जारी कराना होगा।
मिलेगा 10 फीसदी बोनस
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) में जिन संविदा कर्मचारियों की सर्विस 31 मार्च को तीन से पांच साल की हो गई, उनको वनटाइम लाॅयल्टी, बोनस और अनुभव आधारित बोनस मिलेगा। इस प्रस्ताव को राज्य सरकार ने गुरुवार को मंजूरी दी है। इसका लाभ उन एनएचएम के संविदाकर्मियों को नहीं मिलेगा, जो 31 मार्च 2017 की पात्रता के आधार पर पहले ही यह लाभ ले चुके हैं। मंजूर किए गए प्रस्ताव के मुताबिक, 31 मार्च 2021 को तीन वर्ष की सेवाएं पूरी करने वाले एनएचएम के संविदा कार्मिकों को 10 प्रतिशत की दर से तथा इस तिथि को पांच वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले कार्मिकों को 15 प्रतिशत की दर से 1 अप्रैल 2021 से एक बार लाॅयल्टी बोनस अथवा अनुभव आधारित बोनस का लाभ मिलेगा। प्रस्ताव के अनुसार, पूर्व में 31 मार्च 2017 की पात्रता के आधार पर जिन संविदाकर्मियों को तीन वर्ष के अनुभव पर 10 प्रतिशत की दर से बोनस का भुगतान कर दिया था, उनकी यदि पांच वर्ष की सेवा 31 मार्च के बाद पूरी हो गई है तो उन्हें भी 5 प्रतिशत की अंतर राशि का भुगतान किया जाएगा।
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