15 June 2021 09:04 PM

जयपुर, प्रदेश मे धीरे धीरे कोरोना की रफ्तार पर ब्रेेक लग रहा है। जिसके चलते आज 15 जून को गृह विभाग द्वारा नई मॉडिफाइड लॉकडाउन की नई गाइडलाइन जारी की गयी है। जो कि कल यानि 16 जून से प्रभावी होगी। इस नई गाइडलाइन में सोमवार सुबह से शनिवार शाम 4 बजे तक दुकान खुल सकेगी। वीकेंड कफ्र्यू अब शनिवार शाम से सोमवार सुबह तक ही होगा। वहीं नई गाइडलाइन में सरकारी कार्यालय जिनमें 10 से अधिक कर्मचारी है।उनको 50 प्रतिशत कार्मिक अनुमति के साथ खुल सकेगें। खेल-कूद सम्बंधी गतिविधियों के आयोजन कोच के निर्देशन पर खुल सकेगें। रेस्टोंरेट में सोमवार से शनिवार तक 50 प्रतिशत व्यवस्था के साथ बैठाकर खिलाने की सुविधा होगी। शहर में संचालित बसे अनुमत रहेगी। सिनेमा हॉल खोलने की अनुमति नहीं होगी। जिम योगा सेंटर कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए शनिवार तक खोले जा सकेगें। जिम सेंटर को क्षमता की सूचना 21 जून तक देनी अनिवार्य होगी। समस्त पर्यटन स्थल,कला व संस्कृति से जुड़े स्मारक भी खोले जा सकेगें।हालांकि इस नई गाइडलाइन में धार्मिक स्थलों को लेकर कोई सूचना नही दी गयी है।
जयपुर, प्रदेश मे धीरे धीरे कोरोना की रफ्तार पर ब्रेेक लग रहा है। जिसके चलते आज 15 जून को गृह विभाग द्वारा नई मॉडिफाइड लॉकडाउन की नई गाइडलाइन जारी की गयी है। जो कि कल यानि 16 जून से प्रभावी होगी। इस नई गाइडलाइन में सोमवार सुबह से शनिवार शाम 4 बजे तक दुकान खुल सकेगी। वीकेंड कफ्र्यू अब शनिवार शाम से सोमवार सुबह तक ही होगा। वहीं नई गाइडलाइन में सरकारी कार्यालय जिनमें 10 से अधिक कर्मचारी है।उनको 50 प्रतिशत कार्मिक अनुमति के साथ खुल सकेगें। खेल-कूद सम्बंधी गतिविधियों के आयोजन कोच के निर्देशन पर खुल सकेगें। रेस्टोंरेट में सोमवार से शनिवार तक 50 प्रतिशत व्यवस्था के साथ बैठाकर खिलाने की सुविधा होगी। शहर में संचालित बसे अनुमत रहेगी। सिनेमा हॉल खोलने की अनुमति नहीं होगी। जिम योगा सेंटर कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए शनिवार तक खोले जा सकेगें। जिम सेंटर को क्षमता की सूचना 21 जून तक देनी अनिवार्य होगी। समस्त पर्यटन स्थल,कला व संस्कृति से जुड़े स्मारक भी खोले जा सकेगें।हालांकि इस नई गाइडलाइन में धार्मिक स्थलों को लेकर कोई सूचना नही दी गयी है।
RELATED ARTICLES
23 March 2022 11:24 AM
© Copyright 2021-2025, All Rights Reserved by Jogsanjog Times| Designed by amoadvisor.com