13 February 2022 12:29 PM
जोग संजोग टाइम्स बीकानेर
मिली जानकारी के अनुसार खाद्य पदार्थों के लाइसेंस लेने के लिए दुकानदारों को चक्कर नहीं लगाने होंगे। इसके लिए खाद्य विभाग ने जिला मुख्यालय सहित तहसील स्तर पर लाइसेंस बनाने के लिए पहली बार शिविर लगाने का निर्णय किया है। जिसके तहत दुकानदारों को लाइसेंस लेने के लिए ई मित्र या अन्य लोगों को आवेदन पत्र भरने के लिए शुल्क नहीं देना होगा। अच्छी बात है कि शिविर में आवेदन पत्र मिलते ही फौरन लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। जिससे आवेदक को आवेदन के बाद विभाग के अनाश्वयक चक्कर लगाने से निजात मिल जाएगी। गौरतलब है कि खाद्य वस्तुओं के सैम्पल तो ले लिए जाते हैं लेकिन लाइसेंस नहीं होने के कारण मिलावट या धोखाधड़ी करने वाले दुकानदार के खिलाफ कई बार प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पाती है।
लाइसेंस का दायरा बढ़ेगा
अभी भी करीब एक चौथाई दुकानदार खाद्य विभाग का लाइसेंस नहीं लेते हैं। जिसके कारण वे विभाग के अधीन पंजीकृत नहीं हो पाते हैं। इससे न केवल विभाग को राजस्व का नुकसान होता वहीं दुकानदार भी कार्रवाई होने पर खुद का जुर्माने से नहीं बचा पाता है। इसे देखते हुए प्रदेश स्तरीय अधिकारियों ने यह निर्णय किया है।
जोग संजोग टाइम्स बीकानेर
मिली जानकारी के अनुसार खाद्य पदार्थों के लाइसेंस लेने के लिए दुकानदारों को चक्कर नहीं लगाने होंगे। इसके लिए खाद्य विभाग ने जिला मुख्यालय सहित तहसील स्तर पर लाइसेंस बनाने के लिए पहली बार शिविर लगाने का निर्णय किया है। जिसके तहत दुकानदारों को लाइसेंस लेने के लिए ई मित्र या अन्य लोगों को आवेदन पत्र भरने के लिए शुल्क नहीं देना होगा। अच्छी बात है कि शिविर में आवेदन पत्र मिलते ही फौरन लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। जिससे आवेदक को आवेदन के बाद विभाग के अनाश्वयक चक्कर लगाने से निजात मिल जाएगी। गौरतलब है कि खाद्य वस्तुओं के सैम्पल तो ले लिए जाते हैं लेकिन लाइसेंस नहीं होने के कारण मिलावट या धोखाधड़ी करने वाले दुकानदार के खिलाफ कई बार प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पाती है।
लाइसेंस का दायरा बढ़ेगा
अभी भी करीब एक चौथाई दुकानदार खाद्य विभाग का लाइसेंस नहीं लेते हैं। जिसके कारण वे विभाग के अधीन पंजीकृत नहीं हो पाते हैं। इससे न केवल विभाग को राजस्व का नुकसान होता वहीं दुकानदार भी कार्रवाई होने पर खुद का जुर्माने से नहीं बचा पाता है। इसे देखते हुए प्रदेश स्तरीय अधिकारियों ने यह निर्णय किया है।
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