08 September 2023 05:34 PM
जोग संजोग टाइम्स,
बीकानेर, "बीकानेर जिला प्रशासन द्वारा आदेश संख्या सीबी/जस्टिस/2022(7058) दिनांक 25 अगस्त 2023 के तहत जारी आदेशों के अनुसार बीकानेर में धारा 144 लागू कर दी गई है। ये आदेश माननीय जिला कलेक्टर द्वारा जारी किए गए हैं। भाजपा प्रवक्ता एडवोकेट अशोक प्रजापति ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इन आदेशों से प्रशासन और सरकार की मंशा पर सवाल उठाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस समय भादवा का महीना चल रहा है, इस दौरान शहर और ग्रामीण क्षेत्र के श्रद्धालु जागरण कार्यक्रम, पैदल श्रद्धालुओं के जुलूस में भाग लेते हैं। देवी-देवताओं से आशीर्वाद लेने के लिए भक्तों द्वारा मंदिरों में जाना। इस समय इस तरह के आदेश धार्मिक समुदाय की भावनाओं को आहत करते हैं।
भाजपा जिला अध्यक्ष विजय आचार्य ने कहा कि ये आदेश राज्य की कांग्रेस सरकार के इशारे पर जारी किए गए हैं क्योंकि उन्हें भाजपा द्वारा आयोजित परिवर्तन यात्रा में जनता के उत्साह और भागीदारी से डर लगता है। पूर्व जिला अध्यक्ष डॉ. सत्य प्रकाश आचार्य ने टिप्पणी की कि अशोक गहलोत सरकार अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रही है, और मेलों जैसे धार्मिक आयोजनों के दौरान इस तरह के प्रतिबंध पूर्वाग्रहपूर्ण रवैया प्रदर्शित करते हैं।
पूर्व जिला अध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा कि परिवर्तन यात्रा को समर्थन देने का जनता का संकल्प राजस्थान से कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का संकल्प बन गया है और अब प्रशासनिक आदेशों का सहारा लेकर कांग्रेस की सरकार नहीं बचाई जा सकती। जनता का मन अब कांग्रेस को पूरी तरह से नकारने का मन बना चुका है। भाजपा के पूर्व प्रवक्ता एडवोकेट अशोक प्रजापति ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने ये आदेश वापस नहीं लिए तो बीकानेर के भाजपा कार्यकर्ता एवं धर्मप्रेमी अपनी आस्था की खातिर जेलें भरने से भी गुरेज नहीं करेंगे। कांग्रेस सरकार अपनी जेलों और हवालातियों की संख्या और आकार बढ़ा सकती है।”
ज्ञात रहे कि धारा-144 वहां लगती है, जहां पर दंगा होने का खतरा दिखाई लगता है. धारा 144 लगने के बाद उस इलाके में चार या उससे ज्यादा आदमी एक साथ जमा नहीं हो सकते हैं. धारा 144 लागू होने के बाद उस इलाके में हथियारों के ले जाने पर भी पाबंदी होती है. धारा 144 को 2 महीने से ज्यादा समय तक लागू नहीं किया जा सकता है.
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बीकानेर, "बीकानेर जिला प्रशासन द्वारा आदेश संख्या सीबी/जस्टिस/2022(7058) दिनांक 25 अगस्त 2023 के तहत जारी आदेशों के अनुसार बीकानेर में धारा 144 लागू कर दी गई है। ये आदेश माननीय जिला कलेक्टर द्वारा जारी किए गए हैं। भाजपा प्रवक्ता एडवोकेट अशोक प्रजापति ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इन आदेशों से प्रशासन और सरकार की मंशा पर सवाल उठाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस समय भादवा का महीना चल रहा है, इस दौरान शहर और ग्रामीण क्षेत्र के श्रद्धालु जागरण कार्यक्रम, पैदल श्रद्धालुओं के जुलूस में भाग लेते हैं। देवी-देवताओं से आशीर्वाद लेने के लिए भक्तों द्वारा मंदिरों में जाना। इस समय इस तरह के आदेश धार्मिक समुदाय की भावनाओं को आहत करते हैं।
भाजपा जिला अध्यक्ष विजय आचार्य ने कहा कि ये आदेश राज्य की कांग्रेस सरकार के इशारे पर जारी किए गए हैं क्योंकि उन्हें भाजपा द्वारा आयोजित परिवर्तन यात्रा में जनता के उत्साह और भागीदारी से डर लगता है। पूर्व जिला अध्यक्ष डॉ. सत्य प्रकाश आचार्य ने टिप्पणी की कि अशोक गहलोत सरकार अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रही है, और मेलों जैसे धार्मिक आयोजनों के दौरान इस तरह के प्रतिबंध पूर्वाग्रहपूर्ण रवैया प्रदर्शित करते हैं।
पूर्व जिला अध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा कि परिवर्तन यात्रा को समर्थन देने का जनता का संकल्प राजस्थान से कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का संकल्प बन गया है और अब प्रशासनिक आदेशों का सहारा लेकर कांग्रेस की सरकार नहीं बचाई जा सकती। जनता का मन अब कांग्रेस को पूरी तरह से नकारने का मन बना चुका है। भाजपा के पूर्व प्रवक्ता एडवोकेट अशोक प्रजापति ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने ये आदेश वापस नहीं लिए तो बीकानेर के भाजपा कार्यकर्ता एवं धर्मप्रेमी अपनी आस्था की खातिर जेलें भरने से भी गुरेज नहीं करेंगे। कांग्रेस सरकार अपनी जेलों और हवालातियों की संख्या और आकार बढ़ा सकती है।”
ज्ञात रहे कि धारा-144 वहां लगती है, जहां पर दंगा होने का खतरा दिखाई लगता है. धारा 144 लगने के बाद उस इलाके में चार या उससे ज्यादा आदमी एक साथ जमा नहीं हो सकते हैं. धारा 144 लागू होने के बाद उस इलाके में हथियारों के ले जाने पर भी पाबंदी होती है. धारा 144 को 2 महीने से ज्यादा समय तक लागू नहीं किया जा सकता है.
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28 September 2022 03:30 PM
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