03 August 2022 05:10 PM
जोग संजोग टाइम्स,
मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा की अनुपालना में काॅलेज आने वाले दिव्यांग विद्यार्थियों और रोजगार के लिए अपने कार्यस्थल पर आने वाले दिव्यांग युवाओं को मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना-22 के तहत लाभांवित किया जाएगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक एलडी पंवार ने बताया कि चलने-फिरने में असमर्थ विशेष योग्यजन, जो राजकीय अथवा मान्यता प्राप्त महाविद्यालय में नियमित अध्ययनरत हैं या रोजगार करने वाले युवा है, को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निःशुल्क (पेट्रोल अथवा इलैक्ट्रिक स्कूटी) आवेदक की आवश्यकतानुसार उपलब्ध करवाई जाएगी।
उन्होंने बताया कि योजना के तहत विशेष योग्यजन पेंशन पीपीओ की प्रति, आय प्रमाण पत्र (2 लाख रुपये से अधिक न हो एवं आय प्रमाण पत्र 6 माह से अधिक पुराना नहीं हो), 40 प्रतिशत या उससे अधिक प्रतिशत के चलन निःशक्तता प्रमाण प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति आवश्यक दस्तावेजों में शामिल होगी। आवेदक का राजस्थान का मूल निवासी होने का मूल निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति, दसवीं की अंकतालिका या जन्म प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति, विश्वविद्यालय से संबद्ध राजकीय या मान्यता प्राप्त महाविद्यालय स्तरीय संस्थान में नियमित अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र जो आवेदन की तिथि से एक माह से अधिक पुराना नहीं हो, जरूरी होगा।
उन्होंने बताया कि यदि आवेदक नियमित अध्ययनरत नहीं है, तो आवेदक को नियोक्ता द्वारा जारी रोजगार प्रमाण पत्र अथवा स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदक द्वारा पूर्व में केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी भी योजना अन्तर्गत मोटराईज्ड ट्राईसाईकिल अथवा स्कूटी वाहन प्राप्त नहीं करने का शपथ पत्र, निःशक्तता प्रदर्शित करते हुए आवेदक की 4 फोटो, ड्राईविंग लाईसेंस की स्वप्रमाणित प्रति (18 वर्ष से कम आयु के आवेदक के लिए बिना गियर के वाहन चलाने का लाइसेंस), किसी भी आयु वर्ग के विशेष योग्यजन जो विश्वविद्यालय से संबद्ध राजकीय अथवा मान्यता प्राप्त महाविद्यालय स्तरीय संस्थान में अध्ययनरत एवं रोजगार करने वाले विशेष योग्यजन युवा की राष्ट्रीय युवा नीति 2014 के आधार पर 15 वर्ष से 29 वर्ष तक के पात्र विशेष योग्यजन आवेदकों को प्रथम वरीयता से नियमानुसार स्कूटी वितरित की जाएगी।
उन्होंने बताया कि योजना के तहत कुल निर्धारित स्कूटियों में से शेष उपलब्ध होने की स्थिति में द्वितीय वरीयता में अन्यथा पात्र होने पर 45 वर्ष तक (रोजगार करने वाले) की आयु के विशेष योग्यजन आवेदकों को सम्मिलित किया जाएगा। योजना के तहत इच्छुक आवेदन अपना आवेदन प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में 31 दिसम्बर तक आॅनलाइन एसएसओ पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं। पात्रता एवं शर्ताे को पूर्ण करने वाले आवेदन पत्रों का चयन जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए रानी बाजार, चौपड़ा कटला स्थित सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक कार्यालय में संपर्क किया जा सकेगा।
जोग संजोग टाइम्स,
मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा की अनुपालना में काॅलेज आने वाले दिव्यांग विद्यार्थियों और रोजगार के लिए अपने कार्यस्थल पर आने वाले दिव्यांग युवाओं को मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना-22 के तहत लाभांवित किया जाएगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक एलडी पंवार ने बताया कि चलने-फिरने में असमर्थ विशेष योग्यजन, जो राजकीय अथवा मान्यता प्राप्त महाविद्यालय में नियमित अध्ययनरत हैं या रोजगार करने वाले युवा है, को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निःशुल्क (पेट्रोल अथवा इलैक्ट्रिक स्कूटी) आवेदक की आवश्यकतानुसार उपलब्ध करवाई जाएगी।
उन्होंने बताया कि योजना के तहत विशेष योग्यजन पेंशन पीपीओ की प्रति, आय प्रमाण पत्र (2 लाख रुपये से अधिक न हो एवं आय प्रमाण पत्र 6 माह से अधिक पुराना नहीं हो), 40 प्रतिशत या उससे अधिक प्रतिशत के चलन निःशक्तता प्रमाण प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति आवश्यक दस्तावेजों में शामिल होगी। आवेदक का राजस्थान का मूल निवासी होने का मूल निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति, दसवीं की अंकतालिका या जन्म प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति, विश्वविद्यालय से संबद्ध राजकीय या मान्यता प्राप्त महाविद्यालय स्तरीय संस्थान में नियमित अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र जो आवेदन की तिथि से एक माह से अधिक पुराना नहीं हो, जरूरी होगा।
उन्होंने बताया कि यदि आवेदक नियमित अध्ययनरत नहीं है, तो आवेदक को नियोक्ता द्वारा जारी रोजगार प्रमाण पत्र अथवा स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदक द्वारा पूर्व में केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी भी योजना अन्तर्गत मोटराईज्ड ट्राईसाईकिल अथवा स्कूटी वाहन प्राप्त नहीं करने का शपथ पत्र, निःशक्तता प्रदर्शित करते हुए आवेदक की 4 फोटो, ड्राईविंग लाईसेंस की स्वप्रमाणित प्रति (18 वर्ष से कम आयु के आवेदक के लिए बिना गियर के वाहन चलाने का लाइसेंस), किसी भी आयु वर्ग के विशेष योग्यजन जो विश्वविद्यालय से संबद्ध राजकीय अथवा मान्यता प्राप्त महाविद्यालय स्तरीय संस्थान में अध्ययनरत एवं रोजगार करने वाले विशेष योग्यजन युवा की राष्ट्रीय युवा नीति 2014 के आधार पर 15 वर्ष से 29 वर्ष तक के पात्र विशेष योग्यजन आवेदकों को प्रथम वरीयता से नियमानुसार स्कूटी वितरित की जाएगी।
उन्होंने बताया कि योजना के तहत कुल निर्धारित स्कूटियों में से शेष उपलब्ध होने की स्थिति में द्वितीय वरीयता में अन्यथा पात्र होने पर 45 वर्ष तक (रोजगार करने वाले) की आयु के विशेष योग्यजन आवेदकों को सम्मिलित किया जाएगा। योजना के तहत इच्छुक आवेदन अपना आवेदन प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में 31 दिसम्बर तक आॅनलाइन एसएसओ पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं। पात्रता एवं शर्ताे को पूर्ण करने वाले आवेदन पत्रों का चयन जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए रानी बाजार, चौपड़ा कटला स्थित सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक कार्यालय में संपर्क किया जा सकेगा।
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27 March 2023 05:01 PM
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