26 April 2022 11:46 AM
जोग संजोग टाइम्स,
राजस्थान पुलिस झूंठी एफआईआर दर्ज कराने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर रही है। झुंझुनू शहर सर्किल के मात्र 2 थानों में झूठे मुकदमे दर्ज कराने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस की मुहिम के सुखद नतीजे सामने आए हैं। कोर्ट ने 50 मामलों में आरोपियों को आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। शहर सर्किल के थाना कोतवाली व सदर मे दर्ज कराए गए झूंठे मुक़दमों में पुलिस गत 3 महीनों में विशेष अभियान संचालित कर रही थी।
अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस अपराध डॉ रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि शहर झुंझुनू पुलिस अधीक्षक श्री प्रदीप मोहन शर्मा के मार्गदर्शन में वृत के सीओ शंकर लाल छाबा द्वारा झूंठे मुकदमें दर्ज करा पुलिस और कोर्ट का कीमती समय खराब कर दूसरे पक्ष को हानि पहुंचाने ओर समाज मे उनकी इज्ज़त खराब करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध थाना सदर व कोतवाली में दर्ज 52 मुकदमों को चिन्हित किया गया। तफ्तीश में झूठे पाए गए इन प्रकरणों में धारा 182 व 211 के तहत कार्रवाई के लिए अदालत में इस्तगासे पेश किए गए। कोर्ट ने 50 मामलों में झूठे मुकदमे दर्ज करने वाले लोगों को आर्थिक दण्ड की सजा सुनाई है। दो मामले अभी अंडर ट्रायल है, जिसमें भी शीघ्र सजा सुनाए जाने की संभावना है।
एडीजी डॉ मेहरड़ा ने बताया कि पोक्सो एक्ट व गैंगरेप के 1-1, बलात्कार के 3, छेड़छाड़ के 8 और एससीएसटी एक्ट के 7 मुकदमों के अलावा 30 अन्य मुकदमों में कोर्ट द्वारा यह सजा सुनाई गई।
इन्हें सुनाई गई सजा
पोक्सो एक्ट:-
थाना सदर के मामले में एसीजेएम कोर्ट ने संतोष देवी पत्नी रामनिवास जाट 35 निवासी जाखल थाना गुड़ा।
गैंगरेप:- थाना सदर के साल 2021 के मुकदमे में श्रीमती बबीता मेघवाल पत्नी प्रभु दयाल निवासी खतेहपुरा थाना सदर।
बलात्कार:- थाना सदर झुंझुनू के साल 2020 व 21 के दो मुकदमों में आरोपिया संगीता पत्नी विजेंद्र मेघवाल 29 निवासी बिंजूसर एवं कमलेश पत्नी राजेश नाई निवासी मारीगसर को एवं कोतवाली झुंझुनू के साल 2020 के मुकदमे में आरोपिया परवीन बानो पुत्री मोहम्मद रफीक 25 निवासी मोहल्ला मुगलान को।
छेड़छाड़:- थाना सदर के साल 2021 के 5 मुकदमाँ में आरोपिया द्रोपदी देवी पत्नी ओमप्रकाश मीणा 60 निवासी लूणा, ओंकारमल मेघवाल पुत्र कानाराम 71 निवासी अंबेडकर नगर, सुश्री गरिमा मेघवाल पुत्री उम्मेद सिंह 20 निवासी आबूसर, नरेंद्र यादव पुत्र शीशराम निवासी अशोक नगर सोनासर, श्रीमती मंजू यादव पत्नी राकेश निवासी अहीरों की ढाणी सोनासर, कोतवाली में दर्ज साल 2021 के 3 मुकदमों में सुषमा पत्नी ईश्वर सिंह जाट 34 निवासी सींथल थाना गुड़ा, दुर्गेश लांबा पुत्र प्रताप सिंह 22 निवासी सालम का बास थाना सूरजगढ़ एवं सुमन लोहार पुत्री भंवरलाल 20 निवासी वार्ड नंबर 52।
एससी एसटी एक्ट:- थाना सदर के 2020 के दो मुकदमों में आरोपी राकेश कुमार मीणा पुत्र हीरालाल निवासी भीमसर व विजय कुमार मेघवाल पुत्र ओमप्रकाश निवासी खतेहपुरा, 2021 के 5 मुकदमों में आरोपी श्रीमती नाथी देवी पत्नी रोहिताश नायक निवासी अजाडी कला, जवाहर लाल मेघवाल पुत्र भोमाराम निवासी अंबेडकरनगर उदावास, कुशल पाल मीणा पुत्र भालू राम निवासी हंसासरी, शेर सिंह मेघवाल पुत्र भागीरथ मल निवासी अजाडी खुर्द एवं सुगना देवी पत्नी महावीर प्रसाद मेघवाल निवासी बाकरा
जोग संजोग टाइम्स,
राजस्थान पुलिस झूंठी एफआईआर दर्ज कराने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर रही है। झुंझुनू शहर सर्किल के मात्र 2 थानों में झूठे मुकदमे दर्ज कराने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस की मुहिम के सुखद नतीजे सामने आए हैं। कोर्ट ने 50 मामलों में आरोपियों को आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। शहर सर्किल के थाना कोतवाली व सदर मे दर्ज कराए गए झूंठे मुक़दमों में पुलिस गत 3 महीनों में विशेष अभियान संचालित कर रही थी।
अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस अपराध डॉ रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि शहर झुंझुनू पुलिस अधीक्षक श्री प्रदीप मोहन शर्मा के मार्गदर्शन में वृत के सीओ शंकर लाल छाबा द्वारा झूंठे मुकदमें दर्ज करा पुलिस और कोर्ट का कीमती समय खराब कर दूसरे पक्ष को हानि पहुंचाने ओर समाज मे उनकी इज्ज़त खराब करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध थाना सदर व कोतवाली में दर्ज 52 मुकदमों को चिन्हित किया गया। तफ्तीश में झूठे पाए गए इन प्रकरणों में धारा 182 व 211 के तहत कार्रवाई के लिए अदालत में इस्तगासे पेश किए गए। कोर्ट ने 50 मामलों में झूठे मुकदमे दर्ज करने वाले लोगों को आर्थिक दण्ड की सजा सुनाई है। दो मामले अभी अंडर ट्रायल है, जिसमें भी शीघ्र सजा सुनाए जाने की संभावना है।
एडीजी डॉ मेहरड़ा ने बताया कि पोक्सो एक्ट व गैंगरेप के 1-1, बलात्कार के 3, छेड़छाड़ के 8 और एससीएसटी एक्ट के 7 मुकदमों के अलावा 30 अन्य मुकदमों में कोर्ट द्वारा यह सजा सुनाई गई।
इन्हें सुनाई गई सजा
पोक्सो एक्ट:-
थाना सदर के मामले में एसीजेएम कोर्ट ने संतोष देवी पत्नी रामनिवास जाट 35 निवासी जाखल थाना गुड़ा।
गैंगरेप:- थाना सदर के साल 2021 के मुकदमे में श्रीमती बबीता मेघवाल पत्नी प्रभु दयाल निवासी खतेहपुरा थाना सदर।
बलात्कार:- थाना सदर झुंझुनू के साल 2020 व 21 के दो मुकदमों में आरोपिया संगीता पत्नी विजेंद्र मेघवाल 29 निवासी बिंजूसर एवं कमलेश पत्नी राजेश नाई निवासी मारीगसर को एवं कोतवाली झुंझुनू के साल 2020 के मुकदमे में आरोपिया परवीन बानो पुत्री मोहम्मद रफीक 25 निवासी मोहल्ला मुगलान को।
छेड़छाड़:- थाना सदर के साल 2021 के 5 मुकदमाँ में आरोपिया द्रोपदी देवी पत्नी ओमप्रकाश मीणा 60 निवासी लूणा, ओंकारमल मेघवाल पुत्र कानाराम 71 निवासी अंबेडकर नगर, सुश्री गरिमा मेघवाल पुत्री उम्मेद सिंह 20 निवासी आबूसर, नरेंद्र यादव पुत्र शीशराम निवासी अशोक नगर सोनासर, श्रीमती मंजू यादव पत्नी राकेश निवासी अहीरों की ढाणी सोनासर, कोतवाली में दर्ज साल 2021 के 3 मुकदमों में सुषमा पत्नी ईश्वर सिंह जाट 34 निवासी सींथल थाना गुड़ा, दुर्गेश लांबा पुत्र प्रताप सिंह 22 निवासी सालम का बास थाना सूरजगढ़ एवं सुमन लोहार पुत्री भंवरलाल 20 निवासी वार्ड नंबर 52।
एससी एसटी एक्ट:- थाना सदर के 2020 के दो मुकदमों में आरोपी राकेश कुमार मीणा पुत्र हीरालाल निवासी भीमसर व विजय कुमार मेघवाल पुत्र ओमप्रकाश निवासी खतेहपुरा, 2021 के 5 मुकदमों में आरोपी श्रीमती नाथी देवी पत्नी रोहिताश नायक निवासी अजाडी कला, जवाहर लाल मेघवाल पुत्र भोमाराम निवासी अंबेडकरनगर उदावास, कुशल पाल मीणा पुत्र भालू राम निवासी हंसासरी, शेर सिंह मेघवाल पुत्र भागीरथ मल निवासी अजाडी खुर्द एवं सुगना देवी पत्नी महावीर प्रसाद मेघवाल निवासी बाकरा
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