10 June 2021 10:16 AM

जयपुर, 9 जून राज्य सरकार ने राज्य कर्मचारियों की बीमा पॉलिसियों पर वित्तीय वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 के लिए बोनस देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए एक्चुअरी मूल्यांकन की रिपोर्ट को स्वीकार करने तथा बोनस देने के निर्णय का अनुमोदन कर दिया है। वित्त विभाग के प्रस्ताव के अनुसार, राजस्थान सरकारी कर्मचारी बीमा नियम-1998 के तहत निदेशक, बीमा की ओर से करवाए गए एक्चुअरीअल मूल्यांकन रिपार्ट में वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के लिए एण्डोमेंट कॉन्ट्रेक्टस के लिए 90 रूपए प्रति हजार तथा आजीवन समाश्वासन के लिए 112.5 रूपए प्रतिवर्ष प्रति हजार की दर से साधारण रिवर्सनरी बोनस देने की अनुशंसा की है। एक्चुअरी रिपोर्ट के अनुसार, बीमा पॉलिसियों पर वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए भी इसी दर से बोनस देने की अनुशंसा की गई थी। इसके अतिरिक्त, अगला मूल्यांकन परिणाम घोषित होने तक भी इसी दर पर अंतरिम बोनस देने और इसके अतिरिक्त टर्मिनल बोनस की दर 4 रूपए प्रति हजार रखने की भी अनुशंसा की गई है।
जयपुर, 9 जून राज्य सरकार ने राज्य कर्मचारियों की बीमा पॉलिसियों पर वित्तीय वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 के लिए बोनस देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए एक्चुअरी मूल्यांकन की रिपोर्ट को स्वीकार करने तथा बोनस देने के निर्णय का अनुमोदन कर दिया है। वित्त विभाग के प्रस्ताव के अनुसार, राजस्थान सरकारी कर्मचारी बीमा नियम-1998 के तहत निदेशक, बीमा की ओर से करवाए गए एक्चुअरीअल मूल्यांकन रिपार्ट में वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के लिए एण्डोमेंट कॉन्ट्रेक्टस के लिए 90 रूपए प्रति हजार तथा आजीवन समाश्वासन के लिए 112.5 रूपए प्रतिवर्ष प्रति हजार की दर से साधारण रिवर्सनरी बोनस देने की अनुशंसा की है। एक्चुअरी रिपोर्ट के अनुसार, बीमा पॉलिसियों पर वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए भी इसी दर से बोनस देने की अनुशंसा की गई थी। इसके अतिरिक्त, अगला मूल्यांकन परिणाम घोषित होने तक भी इसी दर पर अंतरिम बोनस देने और इसके अतिरिक्त टर्मिनल बोनस की दर 4 रूपए प्रति हजार रखने की भी अनुशंसा की गई है।
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