18 जुलाई से अब आपको कई रोजमर्रा के सामान के लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने GST की 47वीं बैठक के बाद यह जानकारी दी। वित्त मंत्री ने कहा कि 18 जुलाई से कुछ नए उत्पादों और कुछ वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी की दरें बढ़ेंगी. इन वस्तुओं की नई दरें 18 तारीख से लागू होंगी
आइए जानते हैं कौन सी चीजें सस्ती हो रही हैं और कौन सी महंगी?
सरकार द्वारा दी गई जानकारी
पनीर, लस्सी, छाछ, डिब्बाबंद दही, गेहूं का आटा, अन्य अनाज, शहद, पापड़, खाद्यान्न, मांस और मछली (जमे हुए को छोड़कर), फूला हुआ चावल और गुड़ जैसे पूर्व-पैक लेबल वाले कृषि उत्पाद महंगे हो जाएंगे। . यानी उन पर टैक्स बढ़ा दिया गया है. फिलहाल ब्रांडेड और पैकेज्ड फूड आइटम्स पर 5 फीसदी जीएसटी लगता है, जबकि अनपैक्ड और अनलेबल आइटम टैक्स फ्री हैं।
आइए जानते हैं 18 जुलाई से कौन सी चीज होगी सस्ती और कौन सी होगी महंगी?
ये चीजें होंगी महंगी
- टेट्रा पैक दही, लस्सी और बटर मिल्क महंगा होगा, क्योंकि इस पर 18 जुलाई से 5% जीएसटी लगेगा, जो पहले लागू नहीं था।
- चेक बुक जारी करने पर बैंकों द्वारा वसूले जाने वाले शुल्क पर अब 18% GST लगेगा।
- 5,000 रुपये (गैर-आईसीयू) से ऊपर के अस्पताल में किराए के कमरों पर 5 फीसदी जीएसटी लगेगा।
- इसके अलावा एटलस समेत नक्शे और शुल्क पर अब 12 फीसदी की दर से जीएसटी लगेगा।
- 1,000 रुपये प्रतिदिन से कम किराए वाले होटल के कमरों पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा, जो पहले लागू नहीं था
- एलईडी लाइटों पर एलईडी लैंप पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा जो पहले लागू नहीं था।
- ब्लेड, पेपर कैंची, पेंसिल शार्पनर, चम्मच, फोर्क्ड स्पून, स्किमर्स और केक-सर्वर आदि, जिन पर पहले 12 प्रतिशत जीएसटी लगता था, अब 18 प्रतिशत लगेगा।
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ये चीजें होंगी सस्ती
- 18 जुलाई से रोपवे के जरिए यात्रियों और सामानों का परिवहन सस्ता हो जाएगा, क्योंकि इस पर जीएसटी की दर 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दी गई है।
- स्प्लिंट्स और अन्य फ्रैक्चर डिवाइस, बॉडी प्रोस्थेसिस, बॉडी इम्प्लांट्स, इंट्रा-ओकुलर लेंस पर जीएसटी को 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है।
- ईंधन की लागत से माल ढुलाई करने वाले ऑपरेटरों के किराए पर जीएसटी 18 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी किया जाएगा।
- रक्षा बलों के लिए आयातित कुछ वस्तुओं पर IGST लागू नहीं होगा।
18 जुलाई से अब आपको कई रोजमर्रा के सामान के लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने GST की 47वीं बैठक के बाद यह जानकारी दी। वित्त मंत्री ने कहा कि 18 जुलाई से कुछ नए उत्पादों और कुछ वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी की दरें बढ़ेंगी. इन वस्तुओं की नई दरें 18 तारीख से लागू होंगी
आइए जानते हैं कौन सी चीजें सस्ती हो रही हैं और कौन सी महंगी?
सरकार द्वारा दी गई जानकारी
पनीर, लस्सी, छाछ, डिब्बाबंद दही, गेहूं का आटा, अन्य अनाज, शहद, पापड़, खाद्यान्न, मांस और मछली (जमे हुए को छोड़कर), फूला हुआ चावल और गुड़ जैसे पूर्व-पैक लेबल वाले कृषि उत्पाद महंगे हो जाएंगे। . यानी उन पर टैक्स बढ़ा दिया गया है. फिलहाल ब्रांडेड और पैकेज्ड फूड आइटम्स पर 5 फीसदी जीएसटी लगता है, जबकि अनपैक्ड और अनलेबल आइटम टैक्स फ्री हैं।
आइए जानते हैं 18 जुलाई से कौन सी चीज होगी सस्ती और कौन सी होगी महंगी?
ये चीजें होंगी महंगी
- टेट्रा पैक दही, लस्सी और बटर मिल्क महंगा होगा, क्योंकि इस पर 18 जुलाई से 5% जीएसटी लगेगा, जो पहले लागू नहीं था।
- चेक बुक जारी करने पर बैंकों द्वारा वसूले जाने वाले शुल्क पर अब 18% GST लगेगा।
- 5,000 रुपये (गैर-आईसीयू) से ऊपर के अस्पताल में किराए के कमरों पर 5 फीसदी जीएसटी लगेगा।
- इसके अलावा एटलस समेत नक्शे और शुल्क पर अब 12 फीसदी की दर से जीएसटी लगेगा।
- 1,000 रुपये प्रतिदिन से कम किराए वाले होटल के कमरों पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा, जो पहले लागू नहीं था
- एलईडी लाइटों पर एलईडी लैंप पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा जो पहले लागू नहीं था।
- ब्लेड, पेपर कैंची, पेंसिल शार्पनर, चम्मच, फोर्क्ड स्पून, स्किमर्स और केक-सर्वर आदि, जिन पर पहले 12 प्रतिशत जीएसटी लगता था, अब 18 प्रतिशत लगेगा।
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ये चीजें होंगी सस्ती
- 18 जुलाई से रोपवे के जरिए यात्रियों और सामानों का परिवहन सस्ता हो जाएगा, क्योंकि इस पर जीएसटी की दर 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दी गई है।
- स्प्लिंट्स और अन्य फ्रैक्चर डिवाइस, बॉडी प्रोस्थेसिस, बॉडी इम्प्लांट्स, इंट्रा-ओकुलर लेंस पर जीएसटी को 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है।
- ईंधन की लागत से माल ढुलाई करने वाले ऑपरेटरों के किराए पर जीएसटी 18 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी किया जाएगा।
- रक्षा बलों के लिए आयातित कुछ वस्तुओं पर IGST लागू नहीं होगा।