01 June 2021 04:52 PM
जोग संजोग टाइम्स
बीकानेर, त्रिस्तरीय जन अनुशासन मोडिफाइड लॉकडाउन गाइडलाइन की अनुपालना के लिए जिला कलक्टर नमित मेहता एवं पुलिस अधीक्षक प्रीति चंद्रा ने मंगलवार को सभी एरिया मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों की बैठक ली।इस अवसर पर जिला कलक्टर ने कहा कि नई गाइडलाइन में प्रतिबंधित गतिविधियों का संचालन नहीं हो तथा अनुमत गतिविधियों में कोविड प्रोटोकाॅल की पालना हो, यह सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए सभी एरिया मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों पर नजर रखें। सभी क्षेत्रों में ‘नो मास्क, नो मूवमेंट’ की सख्ती से पालना करवाई जाए। किसी भी स्तर पर गाइडलाइन के उल्लंघन पर कार्यवाही हो।उन्होंने बताया कि ज्वाइंट एनफोर्समेंट टीमों में प्रशासनिक, पुलिस एवं नगर निगम के अधिकारियों के अलावा वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों को भी सम्मिलित किया जाएगा।जिला कलक्टर ने कहा कि अनुमत श्रेणी की दुकानों में जन अनुशासन बनाए रखने की जिम्मेदारी जन अनुशासन कमेटी, व्यापार मंडल एवं दुकानदार की होगी। दुकानों में सोशल डिसटेंसिंग की पालना हो तथा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का विशेष ध्यान रखा जाए। यदि व्यापक स्तर पर प्रोटोकाॅल का उल्लंघन होता है, तो वह बाजार सात दिनों के लिए पूर्णतया बंद किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि नई गाइडलाइन में शादी समारोहों पर रोक बरकरार रखी गई है। इसके मद्देनजर ऐसे प्रत्येक कार्यक्रम का निरीक्षण किया जाए।पुलिस अधीक्षक प्रीति चंद्रा ने कहा कि गाइडलाइन की अनुपालना करवाने में किसी प्रकार की शिथिलता नहीं बरती जाए। प्रातः 11 बजे तक अनुमत श्रेणी की सभी दुकानें बंद हो जाएं, यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने बताया कि इस दौरान सिनेमा हाॅल्स, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल्स, जिम, मनोरंजन पार्क, पिकनिक स्पाॅट सहित सभी प्रकार खेल मैदान एवं सार्वजनिक पार्क बंद रहेंगे। अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) बलदेव राम धोजक ने नई गाइडलाइन के प्रावधानों के बारे में बताया।बैठक में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओम प्रकाश, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शैलेन्द्र सिंह इंदौलिया एवं सुनील कुमार, नगर निगम आयुक्त एएच गौरी सहित पुलिस एवं प्रशासनिक
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बीकानेर, त्रिस्तरीय जन अनुशासन मोडिफाइड लॉकडाउन गाइडलाइन की अनुपालना के लिए जिला कलक्टर नमित मेहता एवं पुलिस अधीक्षक प्रीति चंद्रा ने मंगलवार को सभी एरिया मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों की बैठक ली।इस अवसर पर जिला कलक्टर ने कहा कि नई गाइडलाइन में प्रतिबंधित गतिविधियों का संचालन नहीं हो तथा अनुमत गतिविधियों में कोविड प्रोटोकाॅल की पालना हो, यह सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए सभी एरिया मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों पर नजर रखें। सभी क्षेत्रों में ‘नो मास्क, नो मूवमेंट’ की सख्ती से पालना करवाई जाए। किसी भी स्तर पर गाइडलाइन के उल्लंघन पर कार्यवाही हो।उन्होंने बताया कि ज्वाइंट एनफोर्समेंट टीमों में प्रशासनिक, पुलिस एवं नगर निगम के अधिकारियों के अलावा वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों को भी सम्मिलित किया जाएगा।जिला कलक्टर ने कहा कि अनुमत श्रेणी की दुकानों में जन अनुशासन बनाए रखने की जिम्मेदारी जन अनुशासन कमेटी, व्यापार मंडल एवं दुकानदार की होगी। दुकानों में सोशल डिसटेंसिंग की पालना हो तथा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का विशेष ध्यान रखा जाए। यदि व्यापक स्तर पर प्रोटोकाॅल का उल्लंघन होता है, तो वह बाजार सात दिनों के लिए पूर्णतया बंद किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि नई गाइडलाइन में शादी समारोहों पर रोक बरकरार रखी गई है। इसके मद्देनजर ऐसे प्रत्येक कार्यक्रम का निरीक्षण किया जाए।पुलिस अधीक्षक प्रीति चंद्रा ने कहा कि गाइडलाइन की अनुपालना करवाने में किसी प्रकार की शिथिलता नहीं बरती जाए। प्रातः 11 बजे तक अनुमत श्रेणी की सभी दुकानें बंद हो जाएं, यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने बताया कि इस दौरान सिनेमा हाॅल्स, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल्स, जिम, मनोरंजन पार्क, पिकनिक स्पाॅट सहित सभी प्रकार खेल मैदान एवं सार्वजनिक पार्क बंद रहेंगे। अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) बलदेव राम धोजक ने नई गाइडलाइन के प्रावधानों के बारे में बताया।बैठक में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओम प्रकाश, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शैलेन्द्र सिंह इंदौलिया एवं सुनील कुमार, नगर निगम आयुक्त एएच गौरी सहित पुलिस एवं प्रशासनिक
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