16 September 2021 03:47 PM
जयपुर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत ऐसे राजकीय अधिकारियों और कर्मचारियों से राशि वसूली की कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने इस योजना का अवैध रूप से लाभ लिया है। कई अधिकारियों और कर्मचारियों की ओर से खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के नियमों का उल्लघन करते हुये अवैध रूप से लाभ प्राप्त किया जा रहा है, अब सरकार इन पर सख्त होने जा रही है। ऐसे कर्मचारियों से अगले 15 दिवस की अवधि में वसूली होगी।
सर्वे में अनुचित लाभ की आई जानकारी —
जयपुर जिले में करवाए गये सर्वे के बाद अनेक राजकीय अधिकारियों और कर्मचारियों की ओर से इस योजना का अनुचित लाभ उठाने का पता चला था। इसके बाद उन्हें चिन्हित कर वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ की गई थी, जिसके तहत 6215 अधिकारी और कर्मचारी दोषी पाए गये थे, इनमें से 3424 दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों से वसूली हो चुकी है अब बचे हुए 2791 अधिकारियों और कर्मचरियो से वसूली की कार्यवाही की जानी है।
राशि जमा नहीं कराई तो एफआईआर—
जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) प्रतिभा पारीक ने बताया कि नियमों का उल्लंघन कर अवैध रूप से लाभ प्राप्त करने वाले कर्मचारियों से वसूली को अगले 15 दिन में पूरा कर दिया जाएगा। यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी जो खाद्य सुरक्षा सूची में शामिल है तथा खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत उसने गेहु प्राप्त किया है उनसे 30 सितम्बर तक गेहूं की रिकवरी राशि ली जाएगी। यदि 27 रूपए प्रति किलो की दर से राशि जमा नहीं करवाता है तो उक्त कर्मचारी का नाम अखबार में प्रकाशित किया जाएगा और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज कराई जारएगी। साथ ही उनके मूल विभाग वेतन से वसूली राशि की कटौती करते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए कहा जाएगा।
जयपुर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत ऐसे राजकीय अधिकारियों और कर्मचारियों से राशि वसूली की कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने इस योजना का अवैध रूप से लाभ लिया है। कई अधिकारियों और कर्मचारियों की ओर से खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के नियमों का उल्लघन करते हुये अवैध रूप से लाभ प्राप्त किया जा रहा है, अब सरकार इन पर सख्त होने जा रही है। ऐसे कर्मचारियों से अगले 15 दिवस की अवधि में वसूली होगी।
सर्वे में अनुचित लाभ की आई जानकारी —
जयपुर जिले में करवाए गये सर्वे के बाद अनेक राजकीय अधिकारियों और कर्मचारियों की ओर से इस योजना का अनुचित लाभ उठाने का पता चला था। इसके बाद उन्हें चिन्हित कर वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ की गई थी, जिसके तहत 6215 अधिकारी और कर्मचारी दोषी पाए गये थे, इनमें से 3424 दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों से वसूली हो चुकी है अब बचे हुए 2791 अधिकारियों और कर्मचरियो से वसूली की कार्यवाही की जानी है।
राशि जमा नहीं कराई तो एफआईआर—
जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) प्रतिभा पारीक ने बताया कि नियमों का उल्लंघन कर अवैध रूप से लाभ प्राप्त करने वाले कर्मचारियों से वसूली को अगले 15 दिन में पूरा कर दिया जाएगा। यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी जो खाद्य सुरक्षा सूची में शामिल है तथा खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत उसने गेहु प्राप्त किया है उनसे 30 सितम्बर तक गेहूं की रिकवरी राशि ली जाएगी। यदि 27 रूपए प्रति किलो की दर से राशि जमा नहीं करवाता है तो उक्त कर्मचारी का नाम अखबार में प्रकाशित किया जाएगा और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज कराई जारएगी। साथ ही उनके मूल विभाग वेतन से वसूली राशि की कटौती करते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए कहा जाएगा।
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