29 June 2021 02:43 PM
सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को 31 जुलाई तक एक देश-एक राशन कार्ड स्कीम को लागू करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ये निर्देश दिया है। 31 जुलाई तक लागू करनी होगी स्कीम। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि एक देश-एक राशन कार्ड स्कीम को 31 जुलाई तक लागू किया जाए। अदालत द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों को गैर-संगठित मजदूरों का डाटा भी जमा करने का निर्देश दिया है। कोरोना संकट काल के बीच कई मजदूर अपने राज्यों से हटकर रहे, ऐसे में केंद्र की ओर से एक देश-एक राशन स्कीम लाई गई थी, जिसे कई राज्यों द्वारा लागू किया गया था। हालांकि, पूरे देश में ये स्कीम लागू नहीं हो पाई थी। अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से 31 जुलाई तक इस स्कीम को लागू करने को कहा गया है। साथ ही सर्वोच्च अदालत ने निर्देश दिया है कि केंद्र सरकार को अतिरिक्त राशन की सप्लाई करनी होगी, जितनी मांग राज्यों द्वारा की जाएगी। साथ ही अब राज्य सरकारों को प्रवासी मजदूरों को राशन देने के लिए भी स्कीम को लागू करना होगा, जिसके लिए अतिरिक्त राशन केंद्र सरकार देगी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को कम्युनिटी किचन बनाने का भी निर्देश दिया है, जबतक महामारी का असर है कम से कम तबतक इन्हें लागू रखने को कहा है। एक देश एक राशन कार्ड को लेकर कई राज्य सरकारों की केंद्र सरकार के साथ तकरार रही है। इनमें पश्चिम बंगाल, दिल्ली जैसे राज्य भी शामिल हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सभी राज्यों को इस स्कीम को लागू करना होगा।
सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को 31 जुलाई तक एक देश-एक राशन कार्ड स्कीम को लागू करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ये निर्देश दिया है। 31 जुलाई तक लागू करनी होगी स्कीम। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि एक देश-एक राशन कार्ड स्कीम को 31 जुलाई तक लागू किया जाए। अदालत द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों को गैर-संगठित मजदूरों का डाटा भी जमा करने का निर्देश दिया है। कोरोना संकट काल के बीच कई मजदूर अपने राज्यों से हटकर रहे, ऐसे में केंद्र की ओर से एक देश-एक राशन स्कीम लाई गई थी, जिसे कई राज्यों द्वारा लागू किया गया था। हालांकि, पूरे देश में ये स्कीम लागू नहीं हो पाई थी। अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से 31 जुलाई तक इस स्कीम को लागू करने को कहा गया है। साथ ही सर्वोच्च अदालत ने निर्देश दिया है कि केंद्र सरकार को अतिरिक्त राशन की सप्लाई करनी होगी, जितनी मांग राज्यों द्वारा की जाएगी। साथ ही अब राज्य सरकारों को प्रवासी मजदूरों को राशन देने के लिए भी स्कीम को लागू करना होगा, जिसके लिए अतिरिक्त राशन केंद्र सरकार देगी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को कम्युनिटी किचन बनाने का भी निर्देश दिया है, जबतक महामारी का असर है कम से कम तबतक इन्हें लागू रखने को कहा है। एक देश एक राशन कार्ड को लेकर कई राज्य सरकारों की केंद्र सरकार के साथ तकरार रही है। इनमें पश्चिम बंगाल, दिल्ली जैसे राज्य भी शामिल हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सभी राज्यों को इस स्कीम को लागू करना होगा।
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