05 June 2021 12:11 PM
जयपुर। प्रदेश में शुक्रवार से मंगलवार तक लागू किए गए जन अनुशासन वीकेंड लॉकडाउन के बीच अब सरकार नई गाइडलाइन लाने की तैयारी में है। नई गाइडलाइन को लेकर गृह विभाग में तैयारियां तेज हैं। मुख्यमंत्री स्तर पर भी नई गाइडलाइन को लेकर मंथन चल रहा है। माना जा रहा है कि नई गाइडलाइन के तहत छूट का दायरा और बढ़ सकता है। हाल ही में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में भी विशेषज्ञों ने मुख्यमंत्री से छूट का दायरा बढ़ाने का सुझाव दिया था। प्रदेश में अभी 8 जून सुबह पांच बजे तक त्रि स्तरीय जन अनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन की गाइड लाइन लागू है।
7 मई को जारी हो सकती नहीं गाइड लाइन
विश्वस्त सूत्रों की माने तो मिनी अनलॉक-2 को लेकर सरकार की नई गाइडलाइन जारी हो सकती है और 8 जून से नई गाइड लाइन प्रदेश में लागू हो जाएगी। वैसे भी मिनी अनलॉक-1 की गाइड लाइन केवल आठ जून सुबह 5 बजे तक ही के लिए ही जारी की गई थी।
सुबह 11 से 4 बजे का हो सकता है बाजार खुलने का समय
विश्वस्त सूत्रों की माने तो मिनी अनलॉक-2 की नई गाइडलाइन में बाजार, किराना की दुकानें, फल-सब्जियों की दुकानें और अन्य प्रतिष्ठानों को खोलने का समय नई गाइड लाइन में सुबह 11 से शाम 4 बजे तक किया जा सकता है। विशेषज्ञों ने भी मुख्यमंत्री को बाजारों को खोलने का समय सुबह 11से शाम 4 बजे का सुझाव दिया था। अभी बाजार और राशन की दुकान खुलने का समय सुबह 6 से 11 बजे तक का है। इसके अलावा दूध की डेयरियों का समय भी सुबह 6 से शाम 7 बजे तक किया जा जा सकता है।
10 जून से पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी होंगे शुरू
वहीं दूसरी और नई गाइड लाइन में में 10 जून से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में शुरू करने की घोषणा हो सकती है। इनमें रोडवेज बसें, निजी वाहनों, बस, ट्रैक्टर, टेंपो को शर्तों के साथ शुरू करने की परमिशन दी जा सकती है। इसके साथ ही मनरेगा में कामकाज करने की छूट दी जा सकती है।
धार्मिक स्थलों को भी मिल सकती है छूट
नई गाइड लाइन में धार्मिक स्थलों, मंदिर-मस्जिदों, गुरुद्वारों और गिरिजाघरों में भी पूजा पाठ और इबादत की की छूट मिल सकती है। हालांकि इसके लिए श्रद्धालुओं की संख्या सीमित करने के निर्देश जारी हो सकती है। जन अनुशासन पखवाड़े से ही धार्मिक स्थलों पर पूजा पाठ और इबादत करने की मनाही है।
इन रोक पर रहेगी बरकरार
बताया जाता है कि मिनी अनलॉक 2 में तहत जहां कुछ कार्यों में राहत दी जाएगी तो वहीं चीजें ऐसी भी हैं जिन पर रोक बरकरार रहेगी।
-विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात एवं निकासी तथा प्रीतिभोज आदि की अनुमति नहीं होगी
-सामाजिक, राजनैतिक, खेल-कूद संबंधी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह, जुलूस, त्योहारों-मेलों की अनुमति नहीं होगी।
-सिनेमा हॉल्स, थियेटर, स्विमिंग पूल्स/जिम, मनोरंजन पार्क/पिकनिक स्पॉट और खेल मैदान बंद रहेंगे.
-पूर्णतः वातानुकूलित शॉपिंग कॉम्पलेक्स/मॉल को फिलहाल खोलने की अनुमति नहीं होगी
-समस्त शैक्षणिक/कोचिंग संस्थाएं, लाईब्रेरीज बंद रहेंगे।
जयपुर। प्रदेश में शुक्रवार से मंगलवार तक लागू किए गए जन अनुशासन वीकेंड लॉकडाउन के बीच अब सरकार नई गाइडलाइन लाने की तैयारी में है। नई गाइडलाइन को लेकर गृह विभाग में तैयारियां तेज हैं। मुख्यमंत्री स्तर पर भी नई गाइडलाइन को लेकर मंथन चल रहा है। माना जा रहा है कि नई गाइडलाइन के तहत छूट का दायरा और बढ़ सकता है। हाल ही में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में भी विशेषज्ञों ने मुख्यमंत्री से छूट का दायरा बढ़ाने का सुझाव दिया था। प्रदेश में अभी 8 जून सुबह पांच बजे तक त्रि स्तरीय जन अनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन की गाइड लाइन लागू है।
7 मई को जारी हो सकती नहीं गाइड लाइन
विश्वस्त सूत्रों की माने तो मिनी अनलॉक-2 को लेकर सरकार की नई गाइडलाइन जारी हो सकती है और 8 जून से नई गाइड लाइन प्रदेश में लागू हो जाएगी। वैसे भी मिनी अनलॉक-1 की गाइड लाइन केवल आठ जून सुबह 5 बजे तक ही के लिए ही जारी की गई थी।
सुबह 11 से 4 बजे का हो सकता है बाजार खुलने का समय
विश्वस्त सूत्रों की माने तो मिनी अनलॉक-2 की नई गाइडलाइन में बाजार, किराना की दुकानें, फल-सब्जियों की दुकानें और अन्य प्रतिष्ठानों को खोलने का समय नई गाइड लाइन में सुबह 11 से शाम 4 बजे तक किया जा सकता है। विशेषज्ञों ने भी मुख्यमंत्री को बाजारों को खोलने का समय सुबह 11से शाम 4 बजे का सुझाव दिया था। अभी बाजार और राशन की दुकान खुलने का समय सुबह 6 से 11 बजे तक का है। इसके अलावा दूध की डेयरियों का समय भी सुबह 6 से शाम 7 बजे तक किया जा जा सकता है।
10 जून से पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी होंगे शुरू
वहीं दूसरी और नई गाइड लाइन में में 10 जून से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में शुरू करने की घोषणा हो सकती है। इनमें रोडवेज बसें, निजी वाहनों, बस, ट्रैक्टर, टेंपो को शर्तों के साथ शुरू करने की परमिशन दी जा सकती है। इसके साथ ही मनरेगा में कामकाज करने की छूट दी जा सकती है।
धार्मिक स्थलों को भी मिल सकती है छूट
नई गाइड लाइन में धार्मिक स्थलों, मंदिर-मस्जिदों, गुरुद्वारों और गिरिजाघरों में भी पूजा पाठ और इबादत की की छूट मिल सकती है। हालांकि इसके लिए श्रद्धालुओं की संख्या सीमित करने के निर्देश जारी हो सकती है। जन अनुशासन पखवाड़े से ही धार्मिक स्थलों पर पूजा पाठ और इबादत करने की मनाही है।
इन रोक पर रहेगी बरकरार
बताया जाता है कि मिनी अनलॉक 2 में तहत जहां कुछ कार्यों में राहत दी जाएगी तो वहीं चीजें ऐसी भी हैं जिन पर रोक बरकरार रहेगी।
-विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात एवं निकासी तथा प्रीतिभोज आदि की अनुमति नहीं होगी
-सामाजिक, राजनैतिक, खेल-कूद संबंधी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह, जुलूस, त्योहारों-मेलों की अनुमति नहीं होगी।
-सिनेमा हॉल्स, थियेटर, स्विमिंग पूल्स/जिम, मनोरंजन पार्क/पिकनिक स्पॉट और खेल मैदान बंद रहेंगे.
-पूर्णतः वातानुकूलित शॉपिंग कॉम्पलेक्स/मॉल को फिलहाल खोलने की अनुमति नहीं होगी
-समस्त शैक्षणिक/कोचिंग संस्थाएं, लाईब्रेरीज बंद रहेंगे।
RELATED ARTICLES
18 September 2025 12:36 PM
02 March 2023 11:58 AM
© Copyright 2021-2025, All Rights Reserved by Jogsanjog Times| Designed by amoadvisor.com