18 July 2021 11:37 AM
जयपुर, राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति मामले में बड़ी राहत दी है। सरकार के नए निर्देश के बाद अब सिर्फ 45 दिनों के भीतर अनुकंपा नियुक्ति मिल सकेगी। अब तक आवेदन की प्रक्रिया जटिल होने कारण समय पर अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल पाती थी और आवेदकों को विभागों के चक्कर लगाने पड़ते थे। अब राज्य सरकार ने नोडल अधिकारी और केस अधिकारी नियुक्त कर उनकी ज़िम्मेदारी तय कर दी है।
कार्मिक विभाग ने सभी ज़िला कलेक्टरों, ACS और सचिवों को परिपत्र जारी कर दिया है। नई व्यवस्था के तहत किसी राजकीय कर्मी की सेवाकाल में मौत होने पर केस प्रभारी परिजनों को अनुकम्पा नियुक्ति दिलवाएगा
क्या होगी अफसरों की ज़िम्मेदारी?
नियुक्ति नहीं मिलने की ज़िम्मेदारी नोडल अफसर व केस प्रभारी की होगी।
विभाग से आवेदन लेने पर उसकी सारी जांच करने का दायित्व नोडल अफसर का होगा।
केस प्रभारी आवेदन के बारे में परिजनों को जानकारी देंगे।
आवेदन पत्र देने के बाद पात्र आश्रित से तय समय में आवेदन लेंगे।
आवेदन के समय HOD स्तर पर ज़रूरी औपचारिकताएं पूरी करवाएंगे।
15 दिन में आवेदन पूरा कराते हुए HOD ऑफिस को भेजना सुनिश्चित करवाएंगे।
HOD के ज़रिये नोडल अधिकारी के संपर्क में रहेंगे।
नोडल अधिकारी के बताए जाने पर आवेदन की कमी को तुरंत ठीक करवाएंगे।
इस कार्यशाला में पुलिस महानिरीक्षक प्रफुल्ल कुमार, जिला कलेक्टर नमित मेहता, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमप्रकाश, अतिरिक्त जिला कलेक्टर (नगर) अरुण प्रकाश शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह इंदौलिया, नगर निगम आयुक्त एएच गौरी सहित विभिन्न अधिकारी मौजूद रहे। वही उपखंड, पंचायत तथा ग्राम पंचायत स्तर पर विभिन्न जनप्रतिनिधि इस कार्यशाला से जुड़े।
जयपुर, राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति मामले में बड़ी राहत दी है। सरकार के नए निर्देश के बाद अब सिर्फ 45 दिनों के भीतर अनुकंपा नियुक्ति मिल सकेगी। अब तक आवेदन की प्रक्रिया जटिल होने कारण समय पर अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल पाती थी और आवेदकों को विभागों के चक्कर लगाने पड़ते थे। अब राज्य सरकार ने नोडल अधिकारी और केस अधिकारी नियुक्त कर उनकी ज़िम्मेदारी तय कर दी है।
कार्मिक विभाग ने सभी ज़िला कलेक्टरों, ACS और सचिवों को परिपत्र जारी कर दिया है। नई व्यवस्था के तहत किसी राजकीय कर्मी की सेवाकाल में मौत होने पर केस प्रभारी परिजनों को अनुकम्पा नियुक्ति दिलवाएगा
क्या होगी अफसरों की ज़िम्मेदारी?
नियुक्ति नहीं मिलने की ज़िम्मेदारी नोडल अफसर व केस प्रभारी की होगी।
विभाग से आवेदन लेने पर उसकी सारी जांच करने का दायित्व नोडल अफसर का होगा।
केस प्रभारी आवेदन के बारे में परिजनों को जानकारी देंगे।
आवेदन पत्र देने के बाद पात्र आश्रित से तय समय में आवेदन लेंगे।
आवेदन के समय HOD स्तर पर ज़रूरी औपचारिकताएं पूरी करवाएंगे।
15 दिन में आवेदन पूरा कराते हुए HOD ऑफिस को भेजना सुनिश्चित करवाएंगे।
HOD के ज़रिये नोडल अधिकारी के संपर्क में रहेंगे।
नोडल अधिकारी के बताए जाने पर आवेदन की कमी को तुरंत ठीक करवाएंगे।
इस कार्यशाला में पुलिस महानिरीक्षक प्रफुल्ल कुमार, जिला कलेक्टर नमित मेहता, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमप्रकाश, अतिरिक्त जिला कलेक्टर (नगर) अरुण प्रकाश शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह इंदौलिया, नगर निगम आयुक्त एएच गौरी सहित विभिन्न अधिकारी मौजूद रहे। वही उपखंड, पंचायत तथा ग्राम पंचायत स्तर पर विभिन्न जनप्रतिनिधि इस कार्यशाला से जुड़े।
RELATED ARTICLES
© Copyright 2021-2025, All Rights Reserved by Jogsanjog Times| Designed by amoadvisor.com