11 October 2022 04:53 PM
जोग संजोग टाइम्स बीकानेर,
पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव, संभागीय आयुक्त डॉ. नीरज के. पवन ने चूरू जिले की सरदारशहर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत बुकनसर बडा की पूर्व सरपंच सोना देवी व सुजानगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत आबसर की पूर्व सरपंच जड़ाव देवी के विरुद्ध राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38 (3) के तहत कार्रवाई करते हुए दोनों को अगले 5 वर्ष तक पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया है।
जांच रिपोर्ट के अनुसार सोना देवी के विरुद्ध विभिन्न अनियमितता बरतने तथा अनियमित भुगतान करने तथा जड़ाव देवी के विरुद्ध विभिन्न अनियमितता एवं भ्रष्टाचार में दोषी मानते हुए यह कार्यवाही की। दोनों प्रकरणों की विस्तृत जांच चूरू के जिला कलेक्टर द्वारा की गई थी। जांच के बाद दोनों को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया गया। जिसमें दोनों उपस्थित नहीं हुई। इसके बाद जांच अधिकारी की रिपोर्ट से सहमत होते हुए संभागीय आयुक्त ने यह आदेश जारी किए।
जोग संजोग टाइम्स बीकानेर,
पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव, संभागीय आयुक्त डॉ. नीरज के. पवन ने चूरू जिले की सरदारशहर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत बुकनसर बडा की पूर्व सरपंच सोना देवी व सुजानगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत आबसर की पूर्व सरपंच जड़ाव देवी के विरुद्ध राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38 (3) के तहत कार्रवाई करते हुए दोनों को अगले 5 वर्ष तक पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया है।
जांच रिपोर्ट के अनुसार सोना देवी के विरुद्ध विभिन्न अनियमितता बरतने तथा अनियमित भुगतान करने तथा जड़ाव देवी के विरुद्ध विभिन्न अनियमितता एवं भ्रष्टाचार में दोषी मानते हुए यह कार्यवाही की। दोनों प्रकरणों की विस्तृत जांच चूरू के जिला कलेक्टर द्वारा की गई थी। जांच के बाद दोनों को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया गया। जिसमें दोनों उपस्थित नहीं हुई। इसके बाद जांच अधिकारी की रिपोर्ट से सहमत होते हुए संभागीय आयुक्त ने यह आदेश जारी किए।
RELATED ARTICLES
© Copyright 2021-2025, All Rights Reserved by Jogsanjog Times| Designed by amoadvisor.com