06 February 2023 01:51 PM
जोग संजोग टाइम्स बीकानेर शिक्षा विभाग के स्कूलों में लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड के 848 पद खाली चल रहे हैं। बावजूद इसके 21 दिसंबर को डीपीसी में चयनित हुए 216 लाइब्रेरियन को अभी तक पोस्टिंग नहीं दी गई है। नियमों की विसंगति के चलते लम्बे समय से लाइब्रेरियन पदों की डीपीसी अटकी हुई थी।
नियमों में संशोधन होने के बाद राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से 21 दिसंबर को तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी पुस्तकालयाध्यक्ष पदों पर पदोन्नति की गई। लेकिन चयन सूची और पदस्थापन आदेश जारी होने से पहले ही न्यायालय के एक आदेश के कारण पुस्तकालयाध्यक्ष की पोस्टिंग रोक दी गई।
दरअसल, न्यायालय ने सेकंड ग्रेड डीपीसी में एडिशनल बीए संबंधित विवाद के कारण पदोन्नत सेकंड शिक्षकों की पोस्टिंग पर रोक लगा दी है। उधर, राजस्थान पुस्तकालय सेवा परिषद बीकानेर के पदाधिकारियों का कहना है कि पदोन्नत सेकंड ग्रेड पुस्तकालयाध्यक्षों की पोस्टिंग पर कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई है। पुस्तकालयाध्यक्षों की सेवा नियम स्पष्ट है कहीं कोई विसंगति नहीं है। बावजूद इसके पदोन्नत लाइब्रेरियन को पोस्टिंग नहीं दी जा रही है। लाइब्रेरियन संगठन के पदाधिकारियों में शिक्षा निदेशक को ज्ञापन देकर जल्द ही काउंसलिंग के जरिए चयनित पुस्तकालयाध्यक्ष को पोस्टिंग की मांग की है।
पदोन्नत लाइब्रेरियन को पोस्टिंग मिलने से 25 फीसदी पद भरेंगे
स्कूलों में वर्तमान में लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड के 1113 पद स्वीकृत है। जिनमें से 265 पदों पर ही लाइब्रेरियन कार्यरत है। 75% पद खाली है। डीपीसी में पदोन्नत हुए पुस्तकालयध्यक्षों में पोस्टिंग मिलने से 25 फीसदी रिक्त पद भरे जाएगे।
लंबे समय बाद पुस्तकालयाध्यक्ष पदों पर पदोन्नति की गई है। शिक्षा विभाग को चाहिए कि पदोन्नत लाइब्रेरियन को जल्द ही पोस्टिंग दी जाए। ताकि स्कूलों में पुस्तकालय की व्यवस्था सुचारू हो सके। -हरिनारायण व्यास, जिलाध्यक्ष, राजस्थान पुस्तकालय सेवा परिषद
जोग संजोग टाइम्स बीकानेर शिक्षा विभाग के स्कूलों में लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड के 848 पद खाली चल रहे हैं। बावजूद इसके 21 दिसंबर को डीपीसी में चयनित हुए 216 लाइब्रेरियन को अभी तक पोस्टिंग नहीं दी गई है। नियमों की विसंगति के चलते लम्बे समय से लाइब्रेरियन पदों की डीपीसी अटकी हुई थी।
नियमों में संशोधन होने के बाद राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से 21 दिसंबर को तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी पुस्तकालयाध्यक्ष पदों पर पदोन्नति की गई। लेकिन चयन सूची और पदस्थापन आदेश जारी होने से पहले ही न्यायालय के एक आदेश के कारण पुस्तकालयाध्यक्ष की पोस्टिंग रोक दी गई।
दरअसल, न्यायालय ने सेकंड ग्रेड डीपीसी में एडिशनल बीए संबंधित विवाद के कारण पदोन्नत सेकंड शिक्षकों की पोस्टिंग पर रोक लगा दी है। उधर, राजस्थान पुस्तकालय सेवा परिषद बीकानेर के पदाधिकारियों का कहना है कि पदोन्नत सेकंड ग्रेड पुस्तकालयाध्यक्षों की पोस्टिंग पर कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई है। पुस्तकालयाध्यक्षों की सेवा नियम स्पष्ट है कहीं कोई विसंगति नहीं है। बावजूद इसके पदोन्नत लाइब्रेरियन को पोस्टिंग नहीं दी जा रही है। लाइब्रेरियन संगठन के पदाधिकारियों में शिक्षा निदेशक को ज्ञापन देकर जल्द ही काउंसलिंग के जरिए चयनित पुस्तकालयाध्यक्ष को पोस्टिंग की मांग की है।
पदोन्नत लाइब्रेरियन को पोस्टिंग मिलने से 25 फीसदी पद भरेंगे
स्कूलों में वर्तमान में लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड के 1113 पद स्वीकृत है। जिनमें से 265 पदों पर ही लाइब्रेरियन कार्यरत है। 75% पद खाली है। डीपीसी में पदोन्नत हुए पुस्तकालयध्यक्षों में पोस्टिंग मिलने से 25 फीसदी रिक्त पद भरे जाएगे।
लंबे समय बाद पुस्तकालयाध्यक्ष पदों पर पदोन्नति की गई है। शिक्षा विभाग को चाहिए कि पदोन्नत लाइब्रेरियन को जल्द ही पोस्टिंग दी जाए। ताकि स्कूलों में पुस्तकालय की व्यवस्था सुचारू हो सके। -हरिनारायण व्यास, जिलाध्यक्ष, राजस्थान पुस्तकालय सेवा परिषद
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