10 April 2022 09:59 PM
जोग संजोग टाइम्स बीकानेर,
चाइनीज मांझे का भंडारण, विक्रय, परिवहन और उपयोग पूर्ण रूप प्रतिबंधित
बीकानेर, जिला मजिस्ट्रेट भगवती प्रसाद ने धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोक स्वास्थ्य व विद्युत संचालन बाधा रहित बनाए रखने एवं पक्षियों के लिए बड़े पैमाने पर खतरा बन चुके ’धातु निर्मित मांझा’ (सामान्य प्रचलित भाषा में ’चाईनीज मांझा’) की थोक व खुदरा बिक्री, भण्डारण, परिवहन तथा उपयोग को जिले भर में प्रतिबंधित किया है।आदेशों के अनुसार कोई भी व्यक्ति यदि ऐसे मांझो का भण्डारण, विक्रय, परिवहन तथा उपयोग करेगा तो उसके विरूद्ध यथा प्रचलित सम्यक कानून के तहत कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा पक्षियों को नुकसान से बचाने के लिए प्रातः 6 से 8 तथा सांय 5 से 7 बजे तक पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध रहेगा। उक्त आदेश की अवमानना भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा तथा अवहेलना करने वालों के विरूद्ध नियमानुसार अभियोग चलाया जाएगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर आगामी निर्देश तक प्रभावी रहेगा।
जोग संजोग टाइम्स बीकानेर,
चाइनीज मांझे का भंडारण, विक्रय, परिवहन और उपयोग पूर्ण रूप प्रतिबंधित
बीकानेर, जिला मजिस्ट्रेट भगवती प्रसाद ने धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोक स्वास्थ्य व विद्युत संचालन बाधा रहित बनाए रखने एवं पक्षियों के लिए बड़े पैमाने पर खतरा बन चुके ’धातु निर्मित मांझा’ (सामान्य प्रचलित भाषा में ’चाईनीज मांझा’) की थोक व खुदरा बिक्री, भण्डारण, परिवहन तथा उपयोग को जिले भर में प्रतिबंधित किया है।आदेशों के अनुसार कोई भी व्यक्ति यदि ऐसे मांझो का भण्डारण, विक्रय, परिवहन तथा उपयोग करेगा तो उसके विरूद्ध यथा प्रचलित सम्यक कानून के तहत कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा पक्षियों को नुकसान से बचाने के लिए प्रातः 6 से 8 तथा सांय 5 से 7 बजे तक पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध रहेगा। उक्त आदेश की अवमानना भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा तथा अवहेलना करने वालों के विरूद्ध नियमानुसार अभियोग चलाया जाएगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर आगामी निर्देश तक प्रभावी रहेगा।
RELATED ARTICLES
12 February 2023 04:02 PM
© Copyright 2021-2025, All Rights Reserved by Jogsanjog Times| Designed by amoadvisor.com