01 August 2023 06:30 PM
जोग संजोग टाइम्स,
जिले के औद्योगिक विकास में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की भागीदारी बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित राजस्थान दलित एवं जनजाति उद्यमिता प्रोत्साहन योजना वर्तमान में आवेदन पत्र स्वीकार कर रही है। जिला उद्योग केंद्र की मुख्य प्रशासक मंजू नैन गोदारा ने बताया कि पात्र व्यक्ति अपने आवेदन पत्र ऑफलाइन जमा करा सकते हैं।
इस योजना के तहत 25 लाख से कम के लोन पर 9%, 25 लाख से 5 करोड़ तक के लोन पर 7% और 5 करोड़ से 10 करोड़ तक के लोन पर 6% की दर से ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी. विनिर्माण क्षेत्र में 10 करोड़ तक का ऋण, सेवा क्षेत्र में 5 करोड़ तक का ऋण और व्यापार क्षेत्र में 1 करोड़ तक का ऋण वित्तीय संस्थानों के माध्यम से वितरित किया जाएगा। विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में न्यूनतम योगदान 10% और अधिकतम ऋण 90% होगा। व्यापार क्षेत्र में न्यूनतम योगदान 15% और ऋण 85% तक होगा।
उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि परियोजना लागत का 25% या 25 लाख (जो भी कम हो) पूंजीगत वित्तपोषण के लिए देय है। अधिक जानकारी के लिए जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
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जिले के औद्योगिक विकास में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की भागीदारी बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित राजस्थान दलित एवं जनजाति उद्यमिता प्रोत्साहन योजना वर्तमान में आवेदन पत्र स्वीकार कर रही है। जिला उद्योग केंद्र की मुख्य प्रशासक मंजू नैन गोदारा ने बताया कि पात्र व्यक्ति अपने आवेदन पत्र ऑफलाइन जमा करा सकते हैं।
इस योजना के तहत 25 लाख से कम के लोन पर 9%, 25 लाख से 5 करोड़ तक के लोन पर 7% और 5 करोड़ से 10 करोड़ तक के लोन पर 6% की दर से ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी. विनिर्माण क्षेत्र में 10 करोड़ तक का ऋण, सेवा क्षेत्र में 5 करोड़ तक का ऋण और व्यापार क्षेत्र में 1 करोड़ तक का ऋण वित्तीय संस्थानों के माध्यम से वितरित किया जाएगा। विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में न्यूनतम योगदान 10% और अधिकतम ऋण 90% होगा। व्यापार क्षेत्र में न्यूनतम योगदान 15% और ऋण 85% तक होगा।
उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि परियोजना लागत का 25% या 25 लाख (जो भी कम हो) पूंजीगत वित्तपोषण के लिए देय है। अधिक जानकारी के लिए जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
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