13 August 2022 12:40 PM

जोग संजोग टाइम्स बीकानेर,
अगर कोई व्यक्ति भले ही वो जीएसटी में रजिस्टर्ड ना होने पर भी अपनी घर जीएसटी रजिस्टर्ड शख्स या कंपनी को किराए पर देगा, तो किराएदार को 18% GST देना होगा. अगर किराएदार जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड नही है तो फिर किसी तरह का टैक्स नहीं चुकाना होगा.अगर कंपनी या कोई व्यक्ति किसी रिहायशी प्रॉपर्टी को कर्मचारी के रहने, गेस्ट हाउस के तौर पर इस्तेमाल करने या दफ्तर के लिए उपयोग करने के लिए लेती है, तो फिर किराएदार को 18% GST देना होगा.
जोग संजोग टाइम्स बीकानेर,
अगर कोई व्यक्ति भले ही वो जीएसटी में रजिस्टर्ड ना होने पर भी अपनी घर जीएसटी रजिस्टर्ड शख्स या कंपनी को किराए पर देगा, तो किराएदार को 18% GST देना होगा. अगर किराएदार जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड नही है तो फिर किसी तरह का टैक्स नहीं चुकाना होगा.अगर कंपनी या कोई व्यक्ति किसी रिहायशी प्रॉपर्टी को कर्मचारी के रहने, गेस्ट हाउस के तौर पर इस्तेमाल करने या दफ्तर के लिए उपयोग करने के लिए लेती है, तो फिर किराएदार को 18% GST देना होगा.
RELATED ARTICLES
22 August 2022 05:21 PM
© Copyright 2021-2025, All Rights Reserved by Jogsanjog Times| Designed by amoadvisor.com