18 July 2022 07:36 PM
बीकानेर। संभागीय आयुक्त नीरज के पवन ने श्रीगंगानगर जिले की सूरतगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत भगवानसर के पूर्व सरपंच गौतम टाक पर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38 (3) के तहत कार्रवाई करते हुए अगले 5 वर्ष के लिए पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया है। संभागीय आयुक्त ने पूर्व सरपंच टाक को सीसी सड़क निर्माण कार्य में वित्तीय अनियमितता और पर्यवेक्षणीय लापरवाही का दोषी मानते हुए यह कार्यवाही की है
बीकानेर। संभागीय आयुक्त नीरज के पवन ने श्रीगंगानगर जिले की सूरतगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत भगवानसर के पूर्व सरपंच गौतम टाक पर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38 (3) के तहत कार्रवाई करते हुए अगले 5 वर्ष के लिए पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया है। संभागीय आयुक्त ने पूर्व सरपंच टाक को सीसी सड़क निर्माण कार्य में वित्तीय अनियमितता और पर्यवेक्षणीय लापरवाही का दोषी मानते हुए यह कार्यवाही की है
RELATED ARTICLES
18 September 2025 12:36 PM
© Copyright 2021-2025, All Rights Reserved by Jogsanjog Times| Designed by amoadvisor.com