23 November 2023 03:37 PM
बीकानेर। विधानसभा आम चुनाव 2023 के लिए वोट मांगने का शोर गुरुवार शाम पांच बजे थम जाएगा। इसके बाद किसी तरह की आम सभा नहीं होगी और वाहन रैली भी नहीं निकाली जा सकेगी। कांग्रेस और भाजपा सहित सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी जी-जान से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। अब चुनाव प्रचार थमने के बाद डोर-टू-डोर जनसम्पर्क करेंगे लेकिन पांच या पांच से अधिक लोग एकत्र नहीं हो सकेंगे। मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटे की समय अवधि को साइलेंस पीरियड घोषित किया गया है। इसके तहत 23 नवंबर शाम 6 बजे से मतदान समाप्ति तक रैली, जुलूस, सार्वजनिक सभाओं व लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध रहेगा। सीआरपीसी की धारा 144 लगा दी गई है। मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का प्रचार-प्रसार नहीं हो सकेगा। चुनाव ड्यूटी में लगे पुलिस अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति मतदान के दिन मतदान केंद्र से 200 मीटर की परिधि के अंदर मोबाइल फोन, सेल फोन या वायरलेस का उपयोग नहीं करेगा। चुनाव परिणाम के बाद विजय जुलूस पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। मतदान दिवस के दिन मतदान केंद्र के 100 मीटर के क्षेत्र में कोई राजनीतिक पार्टी, उम्मीदवार, व्यक्ति किसी भी प्रकार के विस्फोटक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ, आग्नेय शस्त्र अस्त्र जैसे रिवाल्वर पिस्टल इत्यादि व छूरी, चाकू जैसे धारदार हथियार लेकर प्रवेश नहीं कर सकेंगे।
बीकानेर। विधानसभा आम चुनाव 2023 के लिए वोट मांगने का शोर गुरुवार शाम पांच बजे थम जाएगा। इसके बाद किसी तरह की आम सभा नहीं होगी और वाहन रैली भी नहीं निकाली जा सकेगी। कांग्रेस और भाजपा सहित सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी जी-जान से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। अब चुनाव प्रचार थमने के बाद डोर-टू-डोर जनसम्पर्क करेंगे लेकिन पांच या पांच से अधिक लोग एकत्र नहीं हो सकेंगे। मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटे की समय अवधि को साइलेंस पीरियड घोषित किया गया है। इसके तहत 23 नवंबर शाम 6 बजे से मतदान समाप्ति तक रैली, जुलूस, सार्वजनिक सभाओं व लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध रहेगा। सीआरपीसी की धारा 144 लगा दी गई है। मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का प्रचार-प्रसार नहीं हो सकेगा। चुनाव ड्यूटी में लगे पुलिस अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति मतदान के दिन मतदान केंद्र से 200 मीटर की परिधि के अंदर मोबाइल फोन, सेल फोन या वायरलेस का उपयोग नहीं करेगा। चुनाव परिणाम के बाद विजय जुलूस पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। मतदान दिवस के दिन मतदान केंद्र के 100 मीटर के क्षेत्र में कोई राजनीतिक पार्टी, उम्मीदवार, व्यक्ति किसी भी प्रकार के विस्फोटक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ, आग्नेय शस्त्र अस्त्र जैसे रिवाल्वर पिस्टल इत्यादि व छूरी, चाकू जैसे धारदार हथियार लेकर प्रवेश नहीं कर सकेंगे।
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